उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक विशेष अदालत ने यहां शुक्रवार को एक व्यक्ति को 15 वर्ष की एक दलित किशोरी को विवाह का झांसा देकर नौ महीने तक उसके साथ बलात्कार करने के छह साल पुराने मामले में दोषी करार दिया।
विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने पोक्सो अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए शामली जिले के रहने वाले जॉनी ठाकुर को 2013 में किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया जो अभी जमानत पर है और आज फैसले के दिन अदालत में पेश नहीं हुआ। उसे 26 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
विशेष न्यायाधीश ने पुलिस को उसे गिरफ्तार कर अगली तारीख पर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया । अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि पीड़िता ने 2013 में थाने में संपर्क कर विवाह का झांसा देकर नौ महीने तक बार-बार बलात्कार करने का ठाकुर पर आरोप लगाया था।