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उन्नाव गैंगरेप: केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा- लड़की की इज्जत गई है, विधायक हो या अधिकारी कोई नहीं बच सकता

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: April 12, 2018 17:32 IST

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, यूपी की सरकार यह सुनश्चित करेगी कि इस जघन्यतम अपराध में संलग्न लोग धरती पर कहीं जगह नहीं पाएंगे, या तो जेल में होंगे या फांसी के फंदों पर झूलेंगे।

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नई दिल्ली/उन्नाव, 12 अप्रैल। उन्नाव गैंगरेप मामले में गुरूवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी  है। अदालत अपना फैसला शुक्रवार दोपहर 2 बजे सुनाएगी। वहीं गैंग रेप के मुख्य आरोपी विधायक को लेकर पुलिस की कार्रवाई, उत्तर प्रदेश प्रशासन और योगी सरकार के ढीले रवैये पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि दोषी कोई भी बच नहीं सकता।

केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर कहा, आज हम सब विभिन्न स्थानों पर इसी मुद्दे पर उपवास पर बैठे। वहां मीडिया के मित्रों ने मुझसे उन्नाव के विषय पर सवाल किए, यह वाजिब सी बात है सवाल होने ही थे क्योंकि यह जघन्यतम कृत हुआ है। मैंने जो कहा वह इस प्रकार है।

उन्होंने अगले ट्वीट कर कहा, लड़की की इज्जत गई है, लड़की के पिता की जान गई है। इसमें कोई भी दोषी नहीं छूट सकता। विधायक हो, डॉक्टर हो या पुलिस अधिकारी हो- कोई भी बच नहीं सकता।

इसके बाद उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर कहा, यूपी की सरकार यह सुनश्चित करेगी कि इस जघन्यतम अपराध में संलग्न लोग धरती पर कहीं जगह नहीं पाएंगे - या तो जेल में होंगे या फांसी के फंदों पर झूलेंगे। बता दें कि इससे पहले इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछा कि आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गुरुवार दो बजे तक गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं? वहीं पुलिस ने कहा है कि आरोपी विधाय के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। 

मामला पिछले साल जून का है। उस समय लड़की की उम्र 17 साली बतायी जा रही है। लड़की के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गयी है। लड़की के पिता के संग मारपीट के आरोप में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया है। 

उन्नाव की रहने वाली  नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ गुरुवार (12 अप्रैल) को एफआईआर दर्ज की गयी। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 506 के अलावा पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्नाव गैंगरेप की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर गैंगरेप और पीड़िता के पिता पुलिस हिरासत में मौत की सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। हाईकोर्ट ने बुधवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की जा चुकी है।  

टॅग्स :कुलदीप सिंह सेंगरउमा भारतीउत्तर प्रदेशगैंगरेपरेप
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