किसको पहले मिलेगी जमानत, चिन्मयानंद और शाहंजहापुर की छात्रा दोनों हैं जेल में बंद, याचिका पर आज सुनवाई
By पल्लवी कुमारी | Published: September 30, 2019 01:47 PM2019-09-30T13:47:53+5:302019-09-30T13:47:53+5:30
Swami Chinmayanand Rape Case स्वामी चिन्मयानंद का रेप केस: शाहजहांपुर की लॉ की छात्रा ने 24 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था।
पूर्व केंद्रीय राज्य गृहमंत्री स्वामी चिन्मयानंद और शाहजहांपुर की लॉ की छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। स्वामी चिन्मयानंद को रेप के आरोप में 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं रेप का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लॉ की छात्रा को रंगदारी के आरोप में 24 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के लिए जिला जज ने 30 सितंबर की तारीख तय की थी। कांग्रेस की ओर से पीड़ित लड़की को न्यान दिलवाने के लिए शाहजहांपुर से लखनऊ तक 'न्याय यात्रा' शुरू की गई है। हालांकि 'न्याय यात्रा' के लिए यूपी पुलिस ने आदेश नहीं दिए थे। खबरों के मुताबिक कुछ कांग्रेस नेताओं को भी इसके लिए हिरासत में लिया गया है।
चिन्मयानंद प्रकरण मामले में छात्रा और उसके साथियों का वीडियो हुआ था वायरल
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार छात्रा और उसके साथियों का एक कथित वीडियो 26 सितंबर को वायरल हुआ था। एक कार में बनाये गये इस वीडियो में चार लोग बैठे दिख रहे हैं। उसमें पीछे बैठी एक लड़की की भी आवाज सुनायी दे रही है, हालांकि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। उन चारों के बीच मोबाइल सिम कार्ड के इस्तेमाल को लेकर बातचीत सुनायी दे रही है। वीडियो में सिम कार्ड, फोन चोरी करने और पांच करोड़ रुपये मांगने की बात भी की जा रही है। कार में चालक के बगल वाली सीट पर बैठा युवक कह रहा है कि कोई छोटा—मोटा आदमी नहीं है, जिससे पांच करोड़ मांग लिये हैं। हालांकि यह नहीं कहा जा रहा है कि वह रकम किससे मांगी गयी है।
जानें चिन्मयानंद प्रकरण के बारे में
स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने 24 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया।
वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। 25 अगस्त को पीड़िता के पिता ने किडनैपिंग और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जिसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के वकील ने पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी मुकदमा दर्ज करा दिया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़िता को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी ने मामले की जांच शुरू की।