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Private school hostel rape: छात्रावास में आठ साल की बच्ची से हैवानियत, निजी स्कूल मालिक मुनिराज मोदी अरेस्ट, केस नहीं दर्ज करने वाले दरोगा पर एक्शन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 15, 2024 13:26 IST

Private school hostel rape: अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस उप निरीक्षक को पीड़िता की शिकायतकर्ता मां पर दबाव डालने के आरोप में पहले निलंबित कर दिया गया था।

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ठळक मुद्देपुलिस ने 30 अप्रैल को दुष्कर्म की शिकायत के बाद तीन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था।स्कूल के मालिक मुनिराज मोदी को छात्रावास में रहने वाली आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।आरोप में निलंबित उप निरीक्षक प्रकाश सिंह राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया है।

Private school hostel rape: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस महीने की शुरुआत में एक निजी स्कूल के छात्रावास में आठ साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में पुलिस ने निजी स्कूल के मालिक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी और कहा कि पीड़िता की मां पर मामला दर्ज नहीं कराने के लिए दबाव बनाने के आरोपी दरोगा को भी गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि एक पुलिस उप निरीक्षक को पीड़िता की शिकायतकर्ता मां पर दबाव डालने के आरोप में पहले निलंबित कर दिया गया था।

इससे पहले पुलिस ने 30 अप्रैल को दुष्कर्म की शिकायत के बाद तीन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया था। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रद्धा तिवारी ने बताया कि पहचान की पुष्टि के बाद मंगलवार को स्कूल के मालिक मुनिराज मोदी को छात्रावास में रहने वाली आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

तिवारी ने यह भी कहा कि इस संबंध में पीड़िता की मां पर शिकायत दर्ज नहीं कराने का दबाव बनाने के आरोप में निलंबित उप निरीक्षक प्रकाश सिंह राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य सह-आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया चल रही है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने के आदेश दिये थे।

पुलिस ने पहले कहा था कि एक निजी स्कूल में कक्षा दो में पढ़ने वाली आठ वर्षीय लड़की के साथ उसके छात्रावास में कथित तौर पर बलात्कार किया गया। इसके बाद 30 अप्रैल को तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि इस संबंध में एक शिकायत के बाद, पुलिस ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

टॅग्स :क्राइम न्यूज हिंदीभोपालMadhya PradeshPolice
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