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इंदौर में टिम्बर माफिया पर वन विभाग का शिकंजा? राजू सेठ समेत 4 पर FIR, अवैध लकड़ी जब्त

By बृजेश परमार | Updated: April 1, 2025 11:13 IST

टीम ने अशोक लीलैंड वाहन (MP 09 GH 1270) जब्त किया, जिसमें 20-30 क्विंटल लकड़ी के गुटके भरे थे। वाहन चालक नरेंद्र चौहान ने इसे संदीप इंटरप्राइजेस का माल बताया।

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ठळक मुद्दे24 दिसंबर 2024 को वन विभाग ने संदीप इंटरप्राइजेस पर छापा मारकर दो ट्रकों में अवैध लकड़ी जब्त की थी। ट्रक (MP 67 H 0240) में फर्जी टीपी के जरिए अशोक नगर से लकड़ी लाने की बात सामने आई थी।कार्रवाई के दौरान टिंबर माफिया के लोगों ने वन विभाग की टीम को घेर लिया और मारपीट कर दी।

इंदौरः इंदौर के चंदन नगर स्थित जीएनटी मार्केट में टिम्बर माफिया के खिलाफ वन विभाग ने लंबे अरसे बाद बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अवैध टिम्बर से भरे ट्रक जब्त किए और वनकर्मियों से मारपीट करने वाले राजू सेठ व उसके पुत्रों के खिलाफ FIR दर्ज कराई।

छापेमारी में जब्त ट्रक

वन मुख्यालय से इंदौर सर्कल और वन मंडलों में किए गए परिवर्तन के बाद टिंबर माफिया का नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा, जिसके चलते सीएफ पीएन मिश्रा और डीएफओ प्रदीप मिश्रा की टीम ने छापेमारी की।वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने अशोक लीलैंड वाहन (MP 09 GH 1270) जब्त किया, जिसमें 20-30 क्विंटल लकड़ी के गुटके भरे थे। वाहन चालक नरेंद्र चौहान ने इसे संदीप इंटरप्राइजेस का माल बताया।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

24 दिसंबर 2024 को वन विभाग ने संदीप इंटरप्राइजेस पर छापा मारकर दो ट्रकों में अवैध लकड़ी जब्त की थी। इनमें एक ट्रक (PB 11 CJ 4687) पर सरकारी सील नहीं थी, जबकि दूसरे ट्रक (MP 67 H 0240) में फर्जी टीपी के जरिए अशोक नगर से लकड़ी लाने की बात सामने आई थी।

वन कर्मियों पर हमला, FIR दर्ज

कार्रवाई के दौरान टिंबर माफिया के लोगों ने वन विभाग की टीम को घेर लिया और मारपीट कर दी। रेंजर संगीता ठाकुर और उनके स्टाफ पर हमला हुआ। फॉरेस्ट गार्ड जुनैद अली से भी मारपीट की गई। चंदन नगर थाने में पुलिस ने पहले केस दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन डीएफओ प्रदीप मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर FIR दर्ज की गई।

धारा 211 और 132 के तहत मामला दर्ज

मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में राजू सेठ, उनके पुत्र संदीप और सुमित, शिवा मंजे व रानू पाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 211 और 132 के तहत मामला दर्ज किया गया।

टॅग्स :इंदौरमध्य प्रदेशPolice
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