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कांग्रेस के निलंबित विधायक राहुल ममकूट्टथिल ने की हैवानियत, गर्भावस्था के समय कई बार रेप, रिश्ता सार्वजनिक किया तो वीडियो करेंगे वायरल, कार में गर्भपात की गोलियां दीं

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 28, 2025 17:35 IST

22 अप्रैल को पीड़िता के साथ उसके अपार्टमेंट में कथित तौर पर दुष्कर्म किया और मई के अंतिम सप्ताह में पलक्कड़ स्थित अपने अपार्टमेंट में दो दिनों तक उसके साथ कई बार इस अपराध को दोहराया।

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ठळक मुद्देधमकी दी थी कि अगर उनका रिश्ता सार्वजनिक हुआ तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देंगे। जोबी जोसेफ ने कथित तौर पर एक कार के अंदर शिकायतकर्ता को गर्भपात की गोलियां दीं।ममकूट्टथिल ने कथित तौर पर उसे गर्भपात कराने के लिए गोलियां खाने के लिए मजबूर किया।

तिरुवनंतपुरमः केरल पुलिस ने कांग्रेस के निलंबित विधायक राहुल ममकूट्टथिल के खिलाफ शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जनप्रतिनिधि ने पीड़ित के साथ कई बार दुष्कर्म किया, तब भी, जब वह गर्भवती थी। प्राथमिकी के मुताबिक ममकूट्टथिल ने शिकायतकर्ता से मारपीट की और कई मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राथमिकी के मुताबिक 17 मार्च को महिला का वीडियो उसके अपार्टमेंट में रिकॉर्ड किए गए थे, और ममकूट्टथिल ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर उनका रिश्ता सार्वजनिक हुआ तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देंगे।

इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के निलंबित विधायक इस बात से अवगत था कि महिला गर्भवती है, इसके बावजूद उसने 22 अप्रैल को पीड़िता के साथ उसके अपार्टमेंट में कथित तौर पर दुष्कर्म किया और मई के अंतिम सप्ताह में पलक्कड़ स्थित अपने अपार्टमेंट में दो दिनों तक उसके साथ कई बार इस अपराध को दोहराया।

प्राथमिकी के मुताबिक 30 मई को ममकूट्टथिल के करीबी सहयोगी और मामले में सह आरोपी जोबी जोसेफ ने कथित तौर पर एक कार के अंदर शिकायतकर्ता को गर्भपात की गोलियां दीं। इसमें कहा गया कि ममकूट्टथिल ने कथित तौर पर उसे गर्भपात कराने के लिए गोलियां खाने के लिए मजबूर किया।

पुलिस के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एफ) (विश्वास या अधिकार की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 64(2)(एच) (महिला के गर्भवती होने के बारे में जानते हुए बलात्कार), 64(2)(एम) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार), 89 (सहमति के बिना गर्भपात कराना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (संयुक्त आपराधिक दायित्व) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने कथित रिकॉर्डिंग और निजी तस्वीरों के दुरुपयोग की धमकी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ई) भी लगाई है। मामला वलियामाला पुलिस थाने से स्थानांतरित होने के बाद नेमोम पुलिस ने पुनः प्राथमिकी दर्ज की। शिकायतकर्ता ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से संपर्क किया था जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई।

यौन उत्पीड़न मामले के लिए ममकूटाथिल खुद जिम्मेदार: कांग्रेस सांसद उन्नीथन

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कासरगोड के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने शुक्रवार को विधायक राहुल ममकूटाथिल पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। उन्नीथन ने संवाददाताओं से कहा कि ममकूटाथिल ने अपने विरोधियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का हथियार देकर खुद मुसीबत मोल ली।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को पार्टी से निलंबन के फैसले को स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके विधायक दल के नेता को "चुनौती दी" और विधानसभा सत्र में उपस्थित हुए। सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक की "भड़काऊ हरकतों" के कारण ही पीड़ित को मुख्यमंत्री से संपर्क करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उधर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शनिमोल उस्मान ने कहा कि "कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रही है और ऐसे मामलों में दृढ़ रुख अपनाया है।" उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऐसी कार्रवाई की है जो "अन्यत्र नहीं देखी गई है।" वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुवनचूर राधाकृष्णन ने कहा, "सरकार ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है, तो ऐसा होने दें।

यही सही तरीका है।" वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने आरोप सामने आते ही कार्रवाई की है, जबकि अन्य दल ऐसा नहीं करते। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने पुष्टि की कि विधायक को पहले ही कांग्रेस पार्टी और विधायक दल से निलंबित किया जा चुका है।

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