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कठुआ गैंगरेप: नाबालिग अभियुक्त पर चलेगा वयस्क की तरह मुकदमा

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: July 5, 2018 18:24 IST

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची का कुछ लोगों ने पहले अपहरण किया और फिर सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी।

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जम्मू-कश्मीर, 05 जुलाई: समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कठुआ गैंगरेप मामले के नाबालिग अभियुक्त पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। कठुआ गैंगरेप में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कठुआ में एक 8 वर्षीय बच्ची का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। इन आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है। 

कठुआ मामले की जाँच जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की एसआईटी  को सौंपी गयी थी। पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कश्मीर से पठानकोट की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। स्थानीय लोगों और बीजेपी के कई नेताओं ने आरोपियों को फंसाये जाने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जाँच की माँग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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कठुआ में रहने वाली आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी 2018 को लापता हो गयी थी। 17 जनवरी को उसका शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। अप्रैल 2018 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामले के सात बालिग अभियुक्तों पर पहले ही हत्या और बलात्कार का आरोप है। आठवाँ अभियुक्त नाबालिग था इसलिए उस पर किशोरों की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही थी। पुलिस द्वारा करायी गयी फोरेंसिक जाँच के अनुसार डीएनए टेस्ट में अभियुक्तों के मामले में शामिल होने की पुष्टि हुई थी।

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पुलिस ने आठ साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में सांझी राम, दीपक खजूरिया, सुरेंद्र वर्मा, प्रवेश कुमार (मन्नू), सांझी राम के भतीजे, विशाल जंगोत्रा और एक नाबालिग को अभियुक्त बनाया। अभियुक्तों में एक मंदिर का पुजारी और चार पुलिसवाले भी शामिल हैं। इन सभी आरोप है कि इनन्होंने कठुआ के रासना गाँव स्थित देवीस्थान मंदिर में आठ साल की बच्ची का बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बच्ची बकरवाल मुस्लिम समुदाय से सम्बन्ध रखती है। एसआईटी ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि अभियुक्तों ने बकरवाल समाज को कठुआ से बाहर निकालने के लिए सोची-समझी योजना के तहत बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या की।

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