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मुंबई: ED ने जया पटेल के खिलाफ दर्ज किया मामला, जब्त की 32 करोड़ से अधिक की संपत्ति

By भाषा | Updated: April 11, 2020 20:39 IST

मुंबई की एक महिला के खिलाफ विदेश में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी विनिमय उल्लंघन मामले में दो प्रमुख संपत्ति जब्त की है।

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ठळक मुद्देमुंबई में पेड्डार रोड स्थित 32.38 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को 'विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए भारत में संपत्ति के बराबर मूल्य' के तौर पर जब्त किया गया है।ईडी ने कहा कि संपत्तियां हासिल करने के लिए भारत के बाहर धन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित जांच जारी है।

नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने मुंबई की एक महिला के खिलाफ विदेश में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने के लिए विदेशी विनिमय उल्लंघन मामले में दो प्रमुख संपत्ति जब्त की है, जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपये से अधिक है। संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि दिवंगत परमानंद तुलसीदास पटेल की बेटी जया पटेल के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37ए के तहत एक आदेश जारी किया गया था। 

एजेंसी ने कहा कि मुंबई में पेड्डार रोड स्थित 32.38 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को 'विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए भारत में संपत्ति के बराबर मूल्य' के तौर पर जब्त किया गया है। एजेंसी ने कहा कि फेमा की जांच में पता चला कि मुंबई की जया पटेल के पास अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 'अवैध रूप से जुटायी' संपत्ति है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, 'जया पटेल और उनके सहयोगी के आवासीय और कार्यालय परिसर पर छापेमारी की गई जिसके परिणामस्वरूप अघोषित विदेशी संपत्तियां अवैध रूप से हासिल करने के बारे में दस्तावेज जब्त किये गए।' 

इसमें कहा गया कि जया पटेल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित एक कंपनी, आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़ी हैं। निदेशालय ने कहा, 'वह चेल्सिया इम्बैंकमेंट, लंदन में एक फ्लैट की मालिक है, जिसकी कीमत 15,25,000 ब्रिटिश पाउंड और एक अन्य संपत्ति सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क में है जिसकी कीमत 25,60,000 अमेरिकी डालर है।' 

एजेंसी ने आरोप लगाया कि दोनों संपत्तियां आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड के माध्यम से अर्जित की गई और जांच में पता चला कि कंपनी ने ऋण प्राप्त करने के लिए अचल संपत्ति गिरवी रखी और जया पटेल ने बंधक ऋण आवेदनपत्र में सह-उधारकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए। उसने कहा कि पटेल ये संपत्तियां हासिल करने के धन स्रोत समझाने में विफल रही और इन विदेशी संपत्तियों को हासिल करने के लिए धनराशि को फेमा की धाराओं का उल्लंघन करके अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया। ईडी ने कहा कि संपत्तियां हासिल करने के लिए भारत के बाहर धन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित जांच जारी है।

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