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ऐतिहासिक सजा! धोखाधड़ी करने वाले साईं प्रसाद कंपनी के चेयरमैन को मिली 250 साल की कैद, कोर्ट ने भारी जुर्माना भी लगाया

By नईम क़ुरैशी | Updated: March 26, 2023 09:51 IST

शुक्रवार को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार शाही ने बाला साहब पुत्र केशवराव भापकर निवासी पुणे (महाराष्ट्र) के साथ कंपनी की सीहोर शाखा के कर्मचारी दीप सिंह वर्मा निवासी ग्राम लसूड़िया परिहार, लखनलाल वर्मा निवासी ग्राम खैरी, जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम कांकड़खेड़ा और राजेश निवासी सीहोर को दोषी पाया और सजा निर्धारित की है।

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ठळक मुद्देमप्र के सीहोर न्यायालय ने एक ऐतिहासिक सजा सुनाई है। धोखाधड़ी के एक मामले में कंपनी के चेयरमैन को 250 साल की सजा सुनाई गई है। यही नहीं कोर्ट ने चेयरमैन पर जुर्माना भी लगाया है।

भोपाल: पांच साल में धन दोगुना करने का लालच देकर लोगों से अपनी कंपनी में करोड़ों रुपए का निवेश कराने वाले साईं प्रसाद कंपनी के चैयरमेन बाला साहब भापकर को मप्र के सीहोर न्यायालय ने 250 साल की सजा सुनाई है। जबकि उनके पांच कर्मचारियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

इस तरह कंपनी के चेयरमैन को मिली 250 साल की सजा

बता दें कि न्यायालय ने कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर की सजा धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों व धोखाधड़ी की राशि के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की। कुल 41 निवेशकों के मामले में प्रति निवेशक तीन से पांच साल की अलग-अलग सजा हुई कुल सजा का जोड़ न्यायालय ने 250 वर्ष बताया। यानी भापकर को जीवित रहने तक सजा भुगतनी होगी। वर्तमान में भापकर की उम्र 55 वर्ष बताई गई है। उसे सीहोर के कारागार में भेज दिया गया है।

कारावास के साथ चेयरमैन पर जुर्माने भी लगे

यहां पर यह भी बता दें कि भापकर धोखाधड़ी के ही एक मामले में मुंबई की जेल में बंद था, जहां से सीहोर पुलिस उसे यहां लेकर आई थी। शुक्रवार को विशेष न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार शाही ने बाला साहब पुत्र केशवराव भापकर निवासी पुणे (महाराष्ट्र) के साथ कंपनी की सीहोर शाखा के कर्मचारी दीप सिंह वर्मा निवासी ग्राम लसूड़िया परिहार, लखनलाल वर्मा निवासी ग्राम खैरी, जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम कांकड़खेड़ा और राजेश निवासी सीहोर को दोषी पाया और सजा निर्धारित की। 

इसमें चेयरमैन भापकर को 250 वर्ष के सश्रम कारावास एवं छह लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दोषियों को सीहोर के जिला कारागार में भेज दिया गया।

टॅग्स :क्राइमMadhya Pradeshकोर्ट
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