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आगरा: शाही जामा मस्जिद के अध्यक्ष के खिलाफ केस हुआ दर्ज, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े वकील और याचिकाकर्ताओं को धमकी देने का है आरोप

By आजाद खान | Updated: June 5, 2022 09:34 IST

जाहिद द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

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ठळक मुद्देश्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े लोगों को धमकी देने का मामला सामने आया है।यह धमकी आगरा के शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जाहिद ने दी है। इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है।

Mathura Mosque Controversy:उत्तर प्रदेश के मथुरा में केशव देव मंदिर की मूर्तियों को आगरा की शाही जामा मस्जिद के परिसर में दफन होने का दावा करने वाले वकील को कथित तौर पर धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि यह धमकी शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने दी है। इस पर कार्रवाई करते हुए अध्यक्ष जाहिद उर्फ ​​पप्पू के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें जाहिद कथित रूप से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया है। 

क्या है पूरा मामला

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एफआईआर में यह बताया गया है कि जाहिद ने जामा मस्जिद परिसर में भाषण के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए लोग जैसे वकील और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया और कथित तौर पर धमकी भी दी है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। 

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर क्या है दावा

श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर यह दावा किया जाता है कि मथुरा के केशव देव मंदिर की मूर्तियों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने हटवाया था और उसे आगरा के शाही जामा मस्जिद परिसर में साहिबा बेगम मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे उसे दफना दिया था। हाल ही में इसको लेकर मथुरा के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा है। इस विवाद के बीच जाहिद ने भड़काऊ बयान दिया है और कथित पर वकील और याचिकाकर्ताओं को धकमी भी दी है। 

इन धाराओं में मामला हुआ दर्ज

पुलिस ने आरोपी जाहिद के खिलाफ IPC की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 506 (आपराधिक धमकी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आजतक के मुताबिक, SSP सुधीर कुमार सिंह ने एजेंसी को बताया था कि वह सबूत जुटा रही है और ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। 

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