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Maharashtra: सांगली में 22 वर्षीय MBBS छात्रा से गैंगरेप, नशीला पेय पिलाकर उसके दो सहपाठियों और एक अन्य ने बनाया हवस का शिकार

By रुस्तम राणा | Updated: May 24, 2025 17:49 IST

पीड़िता की एफआईआर के अनुसार, उसके दोस्त के फ्लैट पर उसे नशे में धुत्त एक पेय पदार्थ दिया गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया।

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ठळक मुद्दे22 वर्षीय मेडिकल छात्रा को कथित तौर पर 18 मई को निशाना बनाया गयाआरोपी पीड़िता को कुछ देर के लिए अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया, जहां उसने उसे शराब पिलायाशराब के नशे में धुत आरोपियों ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया

मुंबई: महाराष्ट्र के सांगली में एमबीबीएस की तृतीय वर्ष की छात्रा के साथ उसके दो सहपाठियों और उनके एक दोस्त ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों ने पीड़िता को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने पुणे, सोलापुर और सांगली के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने आरोपियों को 27 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

कैसे हुई वारदात ?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 22 वर्षीय मेडिकल छात्रा को कथित तौर पर 18 मई को निशाना बनाया गया, जब वह और आरोपी रात 10 बजे के आसपास एक थिएटर में फिल्म देखने की योजना बना रहे थे। इससे पहले, आरोपी उसे कुछ देर के लिए एक फ्लैट में ले गया। आरोपी, जो शराब के नशे में थे, ने उसे नशीला पेय पिलाया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत सामूहिक बलात्कार और अन्य आरोप दर्ज किए गए हैं।

पीड़िता ने क्या कहा? 

पीड़िता की एफआईआर के अनुसार, उसके दोस्त के फ्लैट पर उसे नशे में धुत्त एक पेय पदार्थ दिया गया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया। एक अधिकारी ने बताया कि 20 से 22 साल की उम्र के तीनों आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में कुछ बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

हालांकि, बाद में उसने हिम्मत जुटाई और अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। इसके बाद, उन्होंने विश्रामबाग पुलिस स्टेशन का रुख किया। पुलिस ने कहा कि वे पीड़िता के बयान का भी विश्लेषण कर रहे हैं और मामले की जांच चल रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

एक अन्य समाचार में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लड़की से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि यह कोई "सामान्य मामला" नहीं है, जहां अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया जा सकता है। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसके मामा के दोस्त ने उससे शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई और दिसंबर 2024 में एक बच्चे को जन्म दिया।

आरोपी के खिलाफ इस साल की शुरुआत में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सभी आरोपों से इनकार करते हुए, आरोपी ने दावा किया कि लड़की बांग्लादेश से अवैध रूप से आई थी और उसके दोनों मामा जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट की जालसाजी के कई मामलों में शामिल थे। आरोपी ने यह भी कहा कि चूंकि उसका लड़की के साथ कभी कोई यौन संबंध नहीं रहा, इसलिए वह डीएनए विश्लेषण के लिए अपना रक्त नमूना देने को तैयार है।

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