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अगर आपने 30 सितंबर तक 2 हजार रुपये के नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा? जानें यहां

By मनाली रस्तोगी | Updated: September 29, 2023 10:46 IST

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को घोषणा की कि वह 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगा और जनता के लिए इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए यह समय सीमा निर्धारित करेगा।

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ठळक मुद्देबैंकों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।आरबीआई के मुताबिक, 24,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में हैं।2017 में संसद द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लक्ष्य से निर्दिष्ट बैंक नोट अधिनियम लागू किया गया था।

नई दिल्ली: बैंकों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को घोषणा की कि वह 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगा और जनता के लिए इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए यह समय सीमा निर्धारित करेगा। आरबीआई के मुताबिक, 24,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में हैं।

नए नियमों के तहत 30 सितंबर के बाद 2,000 रुपये के नोट रखना अपराध माना जा सकता है। अभी भी प्रचलन में बड़ी मात्रा में 2,000 रुपये के नोटों को देखते हुए इस समय सीमा को चूकने के संभावित परिणामों के बारे में अटकलें लगाई गई हैं। माना जा रहा है कि आरबीआई ऐसे में आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

गौरतलब है कि 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध के बाद सरकार ने इन मूल्यवर्ग के नोटों को रखना दंडनीय अपराध माना था। जिन लोगों के पास 500 रुपये या 1,000 रुपये के 10 से अधिक पुराने नोट पाए गए, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जिसमें कारावास का प्रावधान है। ऐसी उम्मीद है कि 30 सितंबर के बाद 2,000 रुपये के नोटों पर भी इसी तरह का जुर्माना लगाया जा सकता है।

2017 में संसद द्वारा समानांतर अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लक्ष्य से निर्दिष्ट बैंक नोट अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम अध्ययन, अनुसंधान या मुद्राशास्त्र के लिए पुराने नोटों के 10 से अधिक टुकड़े रखने पर भी प्रतिबंध लगाता है, जो कानून द्वारा दंडनीय है। 2016 में विमुद्रीकरण का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

लक्ष्य वित्तीय प्रणाली से बेहिसाब धन और नकली नोटों को खत्म करना था। यह कानून 31 दिसंबर, 2016 के बाद 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को रखने, स्थानांतरित करने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।

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