साइरस मिस्त्री को को चेयरमैन के पद पर बहाल करने के फैसले के खिलाफ टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने साइरस मिस्त्री के टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने को अवैध करार दिया था और उन्हें इस पद पर बहाल करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने एन चंद्रशेखरन को कार्यकारी चेयरमैन बनाने के प्रबंधन के निर्णय को भी अवैध ठहराया था।
आपको बता दें कि रतन टाटा के रिटायरमेंट की घोषणा के बाद साल 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। वर्ष 2016 में पद से हटाए जाने के बाद से मिस्त्री की यह सबसे बड़ी जीत है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा सन्स को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है।
NCLAT के फैसले के खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, टाटा संस की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि एनसीएलएटी के फैसले से हमलोग निराश हैं। सारी कानूनी प्रकियाएं अपनाई जाएंगी जिनमें सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प है। सिंघवी ने बताया कि टाटा सन्स 18 जनवरी से पहले इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।