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Changes from 1 August: 1 अगस्त से होने वाले हैं ये बदलाव, यहां चेक करें लिस्ट

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 31, 2023 12:51 IST

1 अगस्त 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली, बैंक लेनदेन से जुड़े कई बदलाव लागू होंगे जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा।

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ठळक मुद्दे1 अगस्त 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव लागू होंगे।एलपीजी, पीएनजी और कॉमर्शियल गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है।ये बदलाव आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालते हैं क्योंकि ये विभिन्न वित्तीय कार्यों से जुड़े होते हैं।

नई दिल्ली: 1 अगस्त 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव लागू होंगे। एलपीजी, पीएनजी और कॉमर्शियल गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। ये बदलाव आम आदमी के बजट पर सीधा असर डालते हैं क्योंकि ये विभिन्न वित्तीय कार्यों से जुड़े होते हैं। आइए वित्तीय सेवाओं पर उनकी उपलब्धता और नियमों में अपेक्षित बदलाव के संबंध में एक नजर डालें।

जीएसटी

5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस देना होगा।

इनकम टैक्स भरना

आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है, इसलिए इस तारीख के बाद आईटीआर भरने वालों को जुर्माना भरना होगा। 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को नियत तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

बैंक अवकाश

अगस्त में रक्षा बंधन, मुहर्रम सहित अन्य त्योहारों के कारण बैंक 14 दिनों तक बंद रहेंगे। छुट्टियों में शनिवार और रविवार भी शामिल हैं।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत

अगस्त में एलपीजी के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव की उम्मीद है। चूंकि तेल कंपनियां हर महीने की 1 और 16 तारीख को एलपीजी की कीमत में बदलाव करती हैं। इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी के रेट में भी बदलाव हो सकता है।

टॅग्स :जीएसटीआयकरBankसीएनजीCNG (Compressed Natural Gas)
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