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RBI: व्यक्तिगत कर्ज और क्रेडिट कार्ड पर सख्त नियम, भारतीय रिजर्व बैंक ने की कड़ाई, एसबीआई अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 18, 2023 17:10 IST

RBI: रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिये असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया।

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ठळक मुद्देदेश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही है।अर्थशास्त्रियों ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि चूंकि प्रमुख नीतिगत दर रेपो उच्चस्तर पर पहुंच चुकी है।संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक के असुरक्षित माने जाने वाले कर्ज के लिये नियम सख्त करते हुए जोखिम भार बढ़ाये जाने से बैंकों को 84,000 करोड़ रुपये की पूंजी की जरूरत होगी। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने यह बात कही है।

रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिये असुरक्षित माने जाने वाले व्यक्तिगत कर्ज, क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज से जुड़े नियम को सख्त कर दिया। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई। अर्थशास्त्रियों ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि चूंकि प्रमुख नीतिगत दर रेपो उच्चस्तर पर पहुंच चुकी है।

ऐसे में आरबीआई वृद्धि और मुद्रास्फीति को लेकर तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिये नकदी प्रबंधन और सूझबूझ वाले वृहद आर्थिक उपायों का सहारा ले रहा है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा, ‘‘बढ़े हुए जोखिम भार का तत्काल प्रभाव यह होगा कि बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। हमारा अनुमान है कि बैंक उद्योग को इससे 84,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होगी।’’

एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोखिम भार बढ़ाने के निर्णय के जरिये संभवत: आरबीआई ने एक मजबूत संदेश दिया है। इसके जरिये उसने संदेश दिया है कि वह किसी भी शुरुआती वित्तीय स्थिरता को लेकर जोखिम से निपटने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई ने जो कदम उठाया है, वह बैंकों और एनबीएफसी में संपत्ति के मोर्चे पर दबाव और उससे नुकसान की पहचान की दिशा में उठाये जा रहे कदमों के अनुरूप है।

रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर को देय एसजीबी को समय पूर्व भुनाने की दर 6,076 रुपये प्रति यूनिट तय की

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि 20 नवंबर को देय सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) को समयपूर्व भुनाने का मूल्य 6,076 रुपये प्रति यूनिट होगा। रिजर्व बैंक ने कहा, “सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना पर भारत सरकार की छह अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, स्वर्ण बॉन्ड के जारी होने की तारीख (जिस तारीख से ब्याज देय है) से पांच वर्ष के बाद उसके समय-पूर्व मोचन की अनुमति दी जा सकती है।’’

आरबीआई ने कहा, “इसके अलावा, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पहले तीन कारोबारी दिवस के इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा।”

बैंक ने कहा, “इसके अनुसार, 20 नवंबर, 2023 को देय समय-पूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य 6,076 रुपये प्रति एसजीबी इकाई होगा, जो 15, 16 और 17 नवंबर, 2023 के तीन कारोबारी दिवस के सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा।” एसजीबी सोने के ग्राम में अंकित सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये भौतिक सोना रखने का विकल्प हैं।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)SBI
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