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आरबीआई ने अमेज़न पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी, बढ़ा कंपटीशन

By रुस्तम राणा | Updated: February 27, 2024 20:01 IST

20 फरवरी को, नियामक ने भुगतान ऐप को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दी, जिससे यह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा प्रदान कर सके।

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नई दिल्ली: ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न के वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रभाग अमेज़न पे (Amazon Pay) ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अत्यधिक मांग वाला भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस प्राप्त किया है। 20 फरवरी को, नियामक ने भुगतान ऐप को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दी, जिससे यह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-कॉमर्स लेनदेन की सुविधा प्रदान कर सके।

अमेज़ॅन पे के प्रवक्ता ने कहा, “हम जीवन को सरल बनाने और व्यापारियों और ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह (लाइसेंस) हमें अपने वितरण चैनलों को और मजबूत करने और भारत भर में हमारे व्यापारियों और ग्राहकों के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है, जो उन्हें सुरक्षित, सुविधाजनक और पुरस्कृत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है।”

कंपनी के पास पहले से ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) लाइसेंस है, जो उसे अमेज़न पे बैलेंस: मनी जैसी वॉलेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। 2024 की शुरुआत के बाद से कुल 10 कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। इनमें फूड एग्रीगेटर ज़ोमैटो, जसपे, डिसेंट्रो, एमस्वाइप, ज़ोहो, स्ट्राइप और अन्य जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस कंपनियों को ग्राहकों से भुगतान उपकरण स्वीकार करके व्यापारियों (ऑनलाइन व्यवसायों या ई-कॉमर्स फर्मों सहित) को भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। अपने संचालन के हिस्से के रूप में, भुगतान एग्रीगेटर्स ग्राहकों से प्राप्त धनराशि एकत्र करते हैं और बाद में उन्हें एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यापारियों को हस्तांतरित करते हैं।

टॅग्स :अमेजन पेभारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
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