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इस सरकारी स्कीम के जरिए आप ले सकते हैं हर माह 3 हजार रुपये, जानें योजना के बारे में सबकुछ

By रुस्तम राणा | Updated: February 12, 2022 15:24 IST

पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

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ठळक मुद्देरोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैंयह स्कीम 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है15000 या उससे कम आय वालों के लिए यह यह स्कीम

केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है, इसके योजना के तहत आप हर महीने 3 हजार रुपये तक ले सकते हैं। यह स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। केंद्र की यह योजना लाभार्थी को पेंशन गारंटी प्रदान करती है। इस योजना में आप रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे?

पीएम श्रम योगी मानधन योजना

इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को की गई थी। पीएम श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आंकड़ों के मुताबिक, 6 मई 2021 तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

पात्रता

यह स्कीम 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है और आपकी महीने की आमदनी 15000 या उससे कम है तो आप इस पेंशन स्कीम के लाभार्थी बन सकते हैं। इसके तहत 18 वर्ष की उम्र वालों को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। यानी आपको रोजाना 2 रुपये से कम पैसे इस स्कीम के तहत जमा करने होंगे। 

वहीं अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपये जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी। 

लाभ एवं शर्तें

यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा। यदि लाभार्थी योजना को खरीदने की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा।

लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं। ग्राहक और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात कोष को वापस जमा किया जाएगा।

इस तरह करें स्कीम पाने के लिए आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंजीकरण करवाना होगा।

टॅग्स :CentrePension Fund Regulatory and Development Authority
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