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TDS Rule: गिफ्ट और इनसेंटिव पर जुलाई से लागू होगा नया नियम, जानिए इसके बारे में सबकुछ

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 20, 2022 11:59 IST

यह प्रावधान 2022 के वित्त अधिनियम में कर आधार को बड़ा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि जो लोग व्यवसायों द्वारा इस तरह के बिक्री प्रचार व्यय से लाभान्वित होते हैं, वे इसे अपने कर रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं और कर का भुगतान भी करते हैं।

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ठळक मुद्देसीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि बिक्री छूट, नकद छूट और ग्राहकों को दी जाने वाली छूट पर आयकर अधिनियम की धारा 194R के तहत कोई कर काटने की जरूरत नहीं है।डॉक्टरों के मामले में जो अस्पताल के कर्मचारी हैं या सलाहकार हैं अगर उन्हें किसी कंपनी द्वारा मुफ्त दवा का नमूना मिलता है तो यह टीडीएस के दायरे में होगा।

नई दिल्ली: जुलाई के महीने से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायों से प्राप्त मुफ्त में स्रोत पर कटौती (टीडीएस) का 10 प्रतिशत कर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंजर्स और डॉक्टरों पर लागू होगा। नया टीडीएस नियम 1 जुलाई से प्रभावी होगा और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है।

यह प्रावधान 2022 के वित्त अधिनियम में कर आधार को बड़ा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था कि जो लोग व्यवसायों द्वारा इस तरह के बिक्री प्रचार व्यय से लाभान्वित होते हैं, वे इसे अपने कर रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं और कर का भुगतान भी करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंजर्स के लिए टीडीएस राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा यदि किसी कंपनी द्वारा विपणन प्रयासों के हिस्से के रूप में उनके लिए दिए गए उपकरण व्यक्ति द्वारा बनाए रखे जाते हैं। हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि अगर उपकरण कंपनी को वापस कर दिया जाता है तो टीडीएस लागू नहीं होगा।

वहीं, सीबीडीटी का कहना है, "क्या यह (सोशल मीडिया में बिक्री संवर्धन गतिविधि के लिए दिया गया उत्पाद) लाभ है या अनुलाभ मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कार, ​​मोबाइल, पोशाक, सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे उत्पाद होने के लाभ या अनुलाभ के मामले में और यदि उत्पाद को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग करने के बाद निर्माण कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो इसे अधिनियम की धारा 194R के उद्देश्य (टीडीएस प्रावधान) लाभ या अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा।"

दूसरी ओर यदि इसे व्यक्ति द्वारा रखा जाता है तो यह लाभ या अनुलाभ की प्रकृति में होगा और अधिनियम की धारा 194R के तहत तदनुसार कर की कटौती की जानी आवश्यक है। इसके अलावा सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि बिक्री छूट, नकद छूट और ग्राहकों को दी जाने वाली छूट पर आयकर अधिनियम की धारा 194R के तहत कोई कर काटने की जरूरत नहीं है। यदि नि:शुल्क नमूने दिए जाते हैं तो परिदृश्य थोड़ा मुड़ जाएगा क्योंकि छूट उन पर लागू नहीं होती है।

जिन उदाहरणों में टीडीएस लागू होगा उनमें नकद या वस्तु के रूप में अनुलाभ जैसे कार, टेलीविजन, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, विदेश यात्राएं और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए मुफ्त टिकट शामिल हैं। डॉक्टरों के मामले में जो अस्पताल के कर्मचारी हैं या सलाहकार हैं अगर उन्हें किसी कंपनी द्वारा मुफ्त दवा का नमूना मिलता है तो यह टीडीएस के दायरे में होगा। डॉक्टर के अस्पताल का कर्मचारी होने के कारण अस्पताल के हाथ में टीडीएस कट जाएगा।

सीबीडीटी ने बताया, "ऐसे मामले में यह पहले अस्पताल के हाथ में कर योग्य होगा और फिर वेतन व्यय के रूप में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। इस तरह अंततः राशि पर कर्मचारी के हाथ में कर लगेगा, न कि अस्पताल के हाथों में। अस्पताल अपनी कर विवरणी प्रस्तुत करके अधिनियम की धारा 194R के तहत काटे गए कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।" 

टॅग्स :डॉक्टरसोशल मीडिया
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