नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन अकाउंट वाले खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना है। सरकार ने आपके लिए एक जरूरी आदेश पारित किया है, जिसका पालन न करने पर आपको लाख रुपये का नुकसान हो सकता है। इस आदेश का पालन आपको इसी महीने के अंत तक करना होगा। दरअसल, सरकार ने जन-धन खाते से आधार को लिंक करने को कहा है, जिसका पालन न करने पर आपको एक लाख तीस हजार रुपये तक का नुकसान हो सकता है।
ग्राहक को कब दिए जाते हैं 1.30 लाख रुपये?
योजना के तहत प्रधानमंत्री जन-धन खाता धारकों को सरकार की ओर से कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हीं सुविधाओं में से एक है एक्सीटेंड इंश्योरेंस स्कीम। इसके तहत आपको एक लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको 30000 रुपये के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है। लेकिन अगर आपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे करें अपने आधार को जनधन अकाउंट से लिंक -
अकाउंट को आधार से ऐसें करें लिंक
आप बैंक जाकर भी अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में आप आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, अपना पासबुक ले जाएं। कई सारे बैंक अब मैसेज के जरिए भी खाते को आधार से लिंक कर रहे हैं।स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर UID
ये दस्तावेज भी रखें अपने साथ
सबसे पहले यदि आप अपना आधार अपने जनधन खाते से लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए। इनमें आपका आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जॉब कार्ड, गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी लेटर जिसपर खाता खुलवाने का अटेस्टेड फोटो लगा हो।