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कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला,₹23 करोड़ चुकाने के बाद PNB, SBI पर लगी पाबंदी हटाई

By आकाश चौरसिया | Updated: September 5, 2024 11:21 IST

कर्नाटरक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बड़ा आदेश पारित कर दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। दोनों बैंकों ने ब्याज सहित 23 करोड़ रुपए एक साल बाद लौटाए हैं।

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ठळक मुद्देकर्नाटक सरकार ने विवादस्पद फैसले को रद्द कर दिया पंजाब नेशनल बैंक और SBI को ऑपरेशन शुरू करने का दिया मौका हालांकि, इसके लिए दोनों ने ब्याज समेत 23 करोड़ रुपए चुकाए

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने बड़े फैसला लेते हुए विवादास्पद निर्देश को रद्द करते हुए, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के दो बड़े बैंकों के ऑपरेशन को वापिस से सुचारु रूप से शुरू करने का आदेश दे दिया है। हालांकि, दोनों बैंकों ने 23 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। पहले 12 अगस्त को राज्य वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर कह दिया है कि सरकारी संस्थान, सभी विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिर्वसिटी, लोकल बॉडी और सार्वजनिक रूप से जुड़े सेक्टर को एसबीआई और पीएनबी के साथ गठजोड़ को बंद करने को कहा है।

सरकार ने इस कठोर कदम के पीछे गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन की वसूली में बैंकों की कथित सहयोग की कमी को कारण बताया था। हालांकि, मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सर्कुलर को चार दिन बाद ही निलंबित कर दिया गया था।

रिपोर्ट सामने आते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा कथित गबन के तहत आए कुल 22.67 करोड़ रुपए को एक साल का ब्याज सहित लौटाने के बाद आया है। सरकार सरकार ने इस कठोर कदम के पीछे गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन की वसूली में बैंकों की कथित सहयोग की कमी को कारण बताया था। हालाँकि, मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सर्कुलर को चार दिन बाद ही निलंबित कर दिया गया था।

मनीकंट्रोल के हवाले से 1 सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "SBI ने ₹9.67 करोड़ लौटाए और पीएनबी ने ₹13 करोड़ लौटाएं, दोनों ने 1 साल के ब्याज के साथ अदालती मामलों के नतीजे लंबित रहने के बीच चुकाए।" पहले मामले में सितंबर 2011 में पीएनबी की राजाजीनगर शाखा में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की गई ₹25 करोड़ की सावधि जमा शामिल थी। परिपक्वता पर, पीएनबी ने कथित तौर पर केवल ₹13 करोड़ जारी किए, शेष राशि एक दशक से अधिक समय से अनसुलझी थी।

दूसरा मामला कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, जो अब एसबीआई का हिस्सा है, में ₹10 करोड़ की सावधि जमा के आसपास केंद्रित है। कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक निजी कंपनी के ऋण का निपटान करने के लिए इस जमा राशि का दुरुपयोग किया गया था। चूँकि बैंकों ने अब विवादित धनराशि और ब्याज वापस कर दिया है, राज्य सरकार का परिपत्र वापस लेने का निर्णय इस वित्तीय गतिरोध के समाधान का प्रतीक है।

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