लाइव न्यूज़ :

ITR: कहीं आपको भी तो नहीं मिला इनकम टैक्स का नोटिस! घबराएं नहीं, जानें क्या है इसका समाधान

By अंजली चौहान | Updated: July 26, 2023 20:10 IST

आपको कई कारणों से नोटिस प्राप्त हो सकता है, जिसमें दाखिल न करने से लेकर केवल नियमित जांच तक शामिल है।

Open in App
ठळक मुद्देआईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर नोटिस जारी होता है नोटिस का जवाब सही समय पर देना जरूरी है

ITR: असेसमेंट ईयर 2023-24 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है ऐसे में बिना देर किए आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

हालांकि, कई लोग आईटीआर की अंतिम तारीख आने पर इसे फाइल करते हैं और अंतिम समय में जल्दबाजी के कारण इसमें कई गलतियां हो जाती है। ऐसे में कई लोगों को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिलता है तो आप सावधानी और तत्परता से स्थिति को संभालते हैं।

नोटिस प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। दरअसल, आयकर विभाग की ओर से करदाता को अलग-अलग तरह के नोटिस दिए जाते हैं ऐसे इन्हें समझना जरूरी है कि किस नोटिस का क्या मतलब है। यह एक नियमित पूछताछ हो सकती है या कुछ वित्तीय लेनदेन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती है।

भारतीय कर अधिकारी कई कारणों से नोटिस जारी कर सकते हैं, जिनमें कर रिटर्न दाखिल न करने से लेकर व्यक्ति द्वारा दाखिल कर रिटर्न में बताई गई आय की जांच करना शामिल है।

आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर नोटिस 

कई लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जाता है। ऐसे में आपको नोटिस में दी गई निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है।

कोई व्यक्ति कर रिटर्न दाखिल कर सकता है और कर रिटर्न दाखिल करने में देरी को समझाते हुए एक प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर सकता है।

वहीं, अगर नोटिस का कारण पहले से दाखिल आयकर रिटर्न की जांच है तो नोटिस में टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट किए गए विवरणों के प्रमाण के रूप में काम करने के लिए कुछ जानकारी/दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया है।

आजकल टैक्स नोटिस आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जिससे ऐसे नोटिसों के लिए दायर किए गए नोटिस और प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करना आसान हो गया है। ऐसे में आपको टैक्स नोटिस मिलता है तो आप हमारे लेख में बताए गए सुझावों को देख सकते हैं। 

1- घबराएं नहीं

इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आने पर लोग घबरा जाते हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है। कर नोटिस प्राप्त करना डराने वाला हो सकता है, लेकिन मामले को तर्कसंगत रूप से समझना आवश्यक है। इसलिए टैक्स नोटिस के पीछे का कारण समझें। आयकर विभाग अपने नोटिस में समय सीमा के साथ मूल मुद्दे के बारे में विस्तार से बताता है कि मूल मुद्दा क्या है।

2- नोटिस का कारण समझें

जैसे ही आपको नोटिस मिलें सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़े। आमतौर पर यह कम बताई गई आय, कर भुगतान में विसंगतियों, कुछ वित्तीय लेनदेन का खुलासा न करने या किसी अन्य कर-संबंधित मामले से संबंधित हो सकता है।

3- नोटिस की जांच करें

आपको आईटीआर विभाग की तरफ से जो भी नोटिस मिला है सबसे पहले उसे चेक करें कि वह असली है या नहीं। बता दें कि वास्तविक आयकर नोटिस में आमतौर पर करदाता का स्थायी खाता संख्या (पैन), एक अद्वितीय दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन), और अन्य आवश्यक विवरण होते हैं। आप आधिकारिक आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर नोटिस की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं।

4- किसी पेशेवर जानकार से मदद लें

अगर आपको अपने नोटिस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा या आपको क्या जवाब देना है ये नहीं पता को आप किसी विशेषज्ञ या सीए की मदद ले सकते हैं। अपने विश्वास पात्र इंसान की मदद से इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। 

5- निर्धारित समय के भीतर जवाब दें

आपको जवाब देने के लिए नोटिस में उल्लिखित समय सीमा का पालन करना होगा। दी गई समय सीमा के भीतर जवाब देने में विफल रहने पर संभावित दंड सहित आगे की जटिलताएं हो सकती हैं। देरी से  बचने के लिए इन नोटिसों को ध्यान से देखना और कर अधिकारियों को जवाब देना जरूरी है।

अपना जवाब सबमिट करने के बाद, आयकर विभाग से संपर्क करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने आपके मामले पर कार्रवाई की है और सभी मामलों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है

याद रखें कि कर अधिकारियों के साथ सहयोग करना और वास्तविक और सटीक जानकारी प्रदान करना आवश्यक है। नोटिस का अनुपालन करने में विफलता या गलत जानकारी प्रदान करने का प्रयास करने पर जुर्माना या कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

अपने करों के प्रति सक्रिय रहना, सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना और पहली बार में आयकर नोटिस प्राप्त होने की संभावना को कम करने के लिए अपने कर रिटर्न को परिश्रमपूर्वक दाखिल करना हमेशा एक अच्छा विचार है।

टॅग्स :ITRइनकम टैक्स रिटर्नआयकर विभागआयकर
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारIndiGo Crisis: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने फ्लाइट कैंसिल होने पर माफी मांगी, कहा- बताया कब स्थिति हो जाएगी सामान्य

कारोबारRBI Monetary Policy: 25 बेसिस पॉइन्ट की कटौती, लोन में सुविधा; जानें आरबीआई की MPC बैठक की मुख्य बातें

कारोबारShare Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

कारोबारGPS Spoofing: 'इसे हल्के में मत लो!' अंकुर चंद्रकांत का अलर्ट हुआ वायरल, कौन हैं निशाने पर?