लाइव न्यूज़ :

अगस्त की इस तारीख तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, सरकार की ओर से बढ़ाई अंतिम तिथि

By ऐश्वर्य अवस्थी | Updated: July 27, 2018 09:53 IST

ITR Filing Last Date Extended: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख बढ़ा दी है अब इसको भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त तक हो गई है।

Open in App

नई दिल्ली, 27 जुलाई: अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो ना भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख बढ़ा दी है अब इसको भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त तक हो गई है।

अगर आप भी इस केटेगरी में हैं, तो लेट ITR फाइल करने पर पेनल्टी से मिलेगी छूट

पहले जारी किए गए नोटिस मेंआखिरी तारीख इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इस तरह जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर हैष नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था।

इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। गौरबतल है कि हर साल टैक्स भरने की 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है।  लेकिन इसी बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है। गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है, मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं।

वहीं, अब अगर आपने 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो। 

तमिलनाडुः सड़क निर्माण कंपनी के 22 दफ्तरों पर IT का छापा, एक कुंतल सोना और करोड़ों रुपए बरामद

इस रिटर्न फार्म के जारी होने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल मिलाकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तीन फार्म अपने पोर्टल पर सक्रिय कर दिए है। इनमें एक फार्म आईटीआर -1 है, जिसे सहज नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फार्म है आईटीआर -4 जिसे दस मई को ई - फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय किया गया। इसके साथ ही चार और आईटीआर बचे हैं जिन्हें पोर्टल पर डाला जाना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने इन सभी फार्म को पांच अप्रैल को अधिसूचित कर दिया था। सीबीडीटी ने जारी परामर्श में कहा है, 'अन्य आईटीआर भी जल्द ही उपलब्ध होंगे।

भारत और देश-दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें. यूट्यूब चैनल यहाँसब्सक्राइब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट

टॅग्स :आयकरवित्त मंत्री अरुण जेटली
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारNew Income Tax Act: बैंक ब्याज पर कब और कितना कटेगा TDS? जानें पूरी डिटेल

कारोबारTax Deadline 2026: कहीं छूट न जाए डेडलाइन! 31 मार्च तक हर करदाता के लिए जरूरी हैं ये 3 काम

कारोबारNew Rules 2026: बैंकिंग से लेकर ट्रेवल तक, ये 5 बदलाव जो हर भारतीय को जानना जरूरी

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारवायनाड पुनर्वासः 200 से अधिक लोगों की मौत और 5.38 करोड़ रुपये खर्च?, कांग्रेस ने धनराशि का हिसाब किया सार्वजनिक

कारोबारपुणे के विशाल भुजबल हैदराबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित

कारोबारपश्चिम एशिया संघर्षः भारत मजबूती से उभरा और हालात का डटकर मुकाबला किया?, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा- युद्ध से करोड़ों लोग परेशान, वीडियो

कारोबारGold Rate Today: 4 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,52,650 प्रति 10 ग्राम

कारोबारiPhone जैसा Selfie? Realme 16 5G आया मार्केट में 7000mAh बैटरी, जानें फीचर्स