अगर आप भी इस केटेगरी में हैं, तो लेट ITR फाइल करने पर पेनल्टी से मिलेगी छूट

By स्वाति सिंह | Published: July 26, 2018 03:00 PM2018-07-26T15:00:11+5:302018-07-26T15:00:11+5:30

अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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अगर आप भी इस केटेगरी में हैं, तो लेट ITR फाइल करने पर पेनल्टी से मिलेगी छूट

नई दिल्ली, 26 जुलाई: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में बस कुछ ही दिन बचे हैं।  31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारिख है। ऐसे में अगर आप आईटीआर टाइम से नहीं भरते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। लेकिन आयकर विभाग कुछ लोगों को यह छूट देता है कि उनपर पेनल्टी ना लगे। इसके लिए पहले ये जानें की आखिर पेनल्टी की केटेगरी में कौन लोग शामिल हैं। अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो फिर आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप अंतिम तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं पर मौजूदा असेसमेंट इयर आप पहले ही जमा करा चुके हैं तो 31 मार्च तक जमा करने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है।  

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 लेकिन अगर आप छोटे टैक्स पेयर हैं यानि आपकी कुल आय 5 लाख या उससे कम है तो आपको मैक्सिमम फाइन केवल 1,000 तक देना होगा।  इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो लेट फाइलिंग फीस को साल 2017 के बजट में लाया गया है।  इस दौरान बजट में लेट फाइलिंग फीस से जुड़ा नियम सेक्शन 234F जोड़ा गया।  इसके अलावा अगर  ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से ज्यादा नहीं है और फिर आप टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं देना होता।  

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अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो। 

इस रिटर्न फार्म के जारी होने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल मिलाकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तीन फार्म अपने पोर्टल पर सक्रिय कर दिए है। इनमें एक फार्म आईटीआर -1 है, जिसे सहज नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फार्म है आईटीआर -4 जिसे दस मई को ई - फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय किया गया। इसके साथ ही चार और आईटीआर बचे हैं जिन्हें पोर्टल पर डाला जाना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने इन सभी फार्म को पांच अप्रैल को अधिसूचित कर दिया था। सीबीडीटी ने जारी परामर्श में कहा है, 'अन्य आईटीआर भी जल्द ही उपलब्ध होंगे।'

फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in।

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