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क्या ITR दाखिल करने से चूक गए? अब क्या करेंगे, जुर्माना तो नहीं भरना पड़ेगा, यहां जानिए कुछ जरूरी बातें

By मनाली रस्तोगी | Updated: August 3, 2024 05:21 IST

कुछ लोगों का मानना ​​है कि अगर उन पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ ने गलतफहमी के कारण फॉर्म नहीं भरा है। ऐसा इनकम टैक्स नियमों की सही जानकारी न होने के कारण होता है।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई थी। अंतिम तिथि पर 50,000 से अधिक करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल किया था, हालांकि, कई ने अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है। 

कुछ लोगों का मानना ​​है कि अगर उन पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ ने गलतफहमी के कारण फॉर्म नहीं भरा है। ऐसा इनकम टैक्स नियमों की सही जानकारी न होने के कारण होता है।

आईटीआर फाइल करने की जरूरत किसे है?

जिस किसी की आय कर छूट सीमा से अधिक है, उसे आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2।5 लाख रुपये तक की आय पर छूट है, जबकि नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर छूट है। यदि आपकी आय इन सीमाओं से अधिक है, तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है।

धारा 87ए के तहत छूट

यदि आपकी आय पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये या नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक है, तो आप धारा 87ए के तहत छूट के पात्र हैं, जिससे आपकी कर देनदारी शून्य हो सकती है। हालांकि, इस छूट का दावा करने के लिए आपको अपना आईटीआर दाखिल करना होगा।

देर से फाइलिंग के लिए जुर्माना

यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा से चूक गए हैं, तो भी आप विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, लेकिन जुर्माना लगेगा। 5 लाख रुपये से कम कर योग्य आय के लिए जुर्माना 1,000 रुपये है। 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर जुर्माना 5,000 रुपये है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि आप पर कोई कर देनदारी नहीं है तो भी जुर्माना लागू होता है।

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