लाइव न्यूज़ :

ITR Deadline Extended: टैक्सपेयर्स को राहत, CBDT ने बढ़ाई आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन, जानें यहां

By अंजली चौहान | Updated: October 30, 2025 11:25 IST

ITR Deadline Extended: आयकर विभाग ने कॉर्पोरेट और ऑडिट रिपोर्ट निर्धारितियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

Open in App

ITR Deadline Extended: इनकम टैक्स फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने 29 अक्टूबर को घोषणा की कि ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। ऑडिट मामलों में कठिनाइयों का सामना कर रहे या समय सीमा को लेकर चिंतित लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, आयकर विभाग ने घोषणा की कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 31 अक्टूबर की पिछली अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 दिसंबर करने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने पोस्ट में बताया कि जिन करदाताओं को आकलन वर्ष 2025-26 (जिसकी अंतिम तिथि पहले 31 अक्टूबर, 2025 थी) के लिए धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करना है, उनके लिए यह अंतिम तिथि अब 10 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लिया है। इसका मतलब है कि अब आप बिना किसी जुर्माने के दिसंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

पहले, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 थी। फिर CA संस्थानों और कर पेशेवरों की सिफारिशों के बाद, समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। अब, विभाग ने एक बार फिर राहत प्रदान की है और अब समय सीमा 10 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

क्या आपको टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी है?

अगर आपका व्यवसायिक टर्नओवर प्रति वर्ष ₹1 करोड़ (लगभग 1 करोड़ डॉलर) से अधिक या ₹10 करोड़ (लगभग 1 करोड़ डॉलर) तक है और नकद लेनदेन 5% से कम है, तो आपको ऑडिट करवाना आवश्यक है। पेशेवरों के लिए, यह सीमा ₹50 लाख (लगभग 5 करोड़ डॉलर) की वार्षिक आय है। इसका मतलब है कि डॉक्टर, वकील और अन्य समान पेशेवर जिनकी सकल प्राप्तियाँ ₹50 लाख (लगभग 5 करोड़ डॉलर) से अधिक हैं, उन्हें भी ऑडिट करवाना आवश्यक है।

अगर कोई करदाता या कंपनी समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करती है, तो आयकर अधिनियम की धारा 271बी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना कुल बिक्री का 0.5% तक हो सकता है, लेकिन ₹150,000 से अधिक नहीं। हालाँकि, अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि देरी का कोई वैध कारण था, जैसे कि कोई तकनीकी समस्या या व्यक्तिगत आपात स्थिति, तो जुर्माना माफ किया जा सकता है।

सीबीडीटी ने आईटीआर की समय सीमा क्यों बढ़ाई?

करदाताओं को राहत देने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 10 दिसंबर, 2025 कर दी। उच्च न्यायालय के दबाव और करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कारण यह समय सीमा बढ़ाई गई। गुजरात, पंजाब और हरियाणा, तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयों ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन न्यायालयों ने कर ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल करने की तिथि के बीच कम से कम एक महीने का अंतराल अनिवार्य करने के लिए सीबीडीटी को फटकार लगाई।

टॅग्स :ITRआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्नIncome Tax Return
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारITR Filing 2026: ITR दाखिल करने से पहले ये बातें जान लेना है बेहद जरूरी, जानें कब से शुरू हो रही है प्रक्रिया और कैसे बचाएं पेनाल्टी

कारोबारTDS Rules Change 2026: सीनियर सिटीजन्स के लिए अब जरूरी हुआ नया फॉर्म, जानें क्या है खास

कारोबारITR Filing 2026: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! आयकर विभाग ने जारी किए नए ITR फॉर्म, जानें कब से शुरू होगी ई-फाइलिंग?

कारोबारNew Income Tax Act: बैंक ब्याज पर कब और कितना कटेगा TDS? जानें पूरी डिटेल

कारोबारTax Deadline 2026: कहीं छूट न जाए डेडलाइन! 31 मार्च तक हर करदाता के लिए जरूरी हैं ये 3 काम

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारGold Rate Today: 4 अप्रैल 2026 को सोना हुआ सस्ता, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,52,650 प्रति 10 ग्राम

कारोबारiPhone जैसा Selfie? Realme 16 5G आया मार्केट में 7000mAh बैटरी, जानें फीचर्स

कारोबारकेरलम विधानसभा चुनावः वृद्ध आबादी 16.5 प्रतिशत?, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा सबसे बड़े चुनावी मुद्दे?, देखिए किस दल ने क्या दिया तोहफा?

कारोबारPetrol, Diesel Price Today: कहीं महंगा तो कहीं स्थिर; OMC ने दी 4 अप्रैल के पेट्रोल-डीजल रेट की अपडेट, पूरी लिस्ट यहां

कारोबारपश्चिम एशिया में 10,000 से अधिक कर्मचारी?, टाटा समूह ने सहायता योजना की शुरू