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ITR 2025: हाल ही में जॉब स्विच करने वाले कैसे फाइल करें ITR? जानें आसान प्रोसेस

By अंजली चौहान | Updated: June 27, 2025 15:26 IST

ITR Filing 2025: अगर आपने एक ही वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए काम किया है, तो सुनिश्चित करें कि आप ITR फॉर्म में प्रत्येक वेतन और संबंधित कटौतियों को अलग-अलग रिपोर्ट करें।

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ITR Filing 2025: नौकरीपेशा लोग बेहतर इनकम और प्रोग्रेस के लिए जॉब बदलते रहते हैं। कई कर्मचारी तो हर साल नई जॉब पकड़ लेते हैं। मगर ऐसा करने के बाद आईटीआर भरते समय आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आईटीआर फाइल करते समय न्यू जॉब स्विच को ध्यान में नहीं रखा गया तो आप कोई न कोई गलती जरूर कर सकते हैं। जिससे आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, अगर आपको दो नियोक्ताओं से वेतन मिलता है, हो सकता है कि आपने बीच साल में नौकरी बदली हो या कई भूमिकाएँ निभाई हों, तो आपको सभी आय को जोड़ना चाहिए, अपनी कटौतियों की ठीक से जाँच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एक ही छूट का दो बार दावा न करें।

क्या करें?

नौकरीपेशा टैक्सपेयर अपने फॉर्म-16 से मिलने वाला आपका मुख्य वेतन प्रमाण है। अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय, अपने फ़ॉर्म-16 में क्या है, इस पर पूरा ध्यान दें।

अपना कुल (ग्रोस) वेतन, अपने वेतन से दावा किए गए भत्ते और कटौतियाँ, अध्याय VI-A जैसे 80C या 80D के तहत कोई भी कटौती और अपने TDS (स्रोत पर कर कटौती) की जाँच करें।

अगर आपने एक ही साल में एक से ज्यादा नियोक्ता के लिए काम किया है, तो ITR फॉर्म में हर वेतन और उससे जुड़ी कटौतियों को अलग-अलग दर्ज करना सुनिश्चित करें। उन्हें आपस में न मिलाएँ; हर नियोक्ता की आय को उसके अलग सेक्शन में दिखाया जाना चाहिए। इससे ओवरलैप और गलतियों से बचने में मदद मिलती है।

डिडक्शन पर दें ध्यान

एक बड़ी गलती एक ही डिडक्शन को दो बार क्लेम करना है। उदाहरण के लिए, सेक्शन 80C के तहत आप हर साल 1,50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, न कि हर नौकरी के लिए 1,50,000 रुपये। इसलिए, अपने सभी वास्तविक निवेशों को जोड़ें और कुल राशि क्लेम करें, न कि दोनों नियोक्ताओं द्वारा बताई गई राशि।

TDS को सही तरीके से दिखाएँ

आपके ITR में एक अलग ‘शेड्यूल TDS’ सेक्शन है। यहाँ, हर नियोक्ता के TDS को उनके नाम और TAN नंबर के साथ दर्ज करें। अगर आपने नौकरी बदली है, तो हो सकता है कि नई कंपनी ने आपकी पुरानी सैलरी और TDS को न गिना हो। अगर ऐसा है, तो आपको रिटर्न दाखिल करने से पहले सेल्फ़-असेसमेंट टैक्स के तौर पर खुद ही अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है।

इसलिए, अगर आपने इस साल नौकरी बदली है, तो अपने नंबरों की जांच करने में कुछ अतिरिक्त मिनट लगाएं। सभी आय की रिपोर्ट करना और केवल वही दावा करना जिसके लिए आप पात्र हैं, आपके करों को व्यवस्थित रखने और दंड से बचने में आपकी मदद करेगा।

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नसैलरीमनीITRआयकर विभाग
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