Income Tax New Rules: भारत में एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 लागू हो जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स के नए नियम को भी लागू किया जाएगा। नए आयकर नियम वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे, जिसमें कर स्लैब, कटौती और टीडीएस में संभावित बदलाव शामिल हैं। सरकार अतिरिक्त लाभों के साथ नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बना सकती है, जबकि मानक कटौती और छूट में अपडेट से टेक-होम वेतन प्रभावित हो सकता है।
गौरतलब है कि 1 अप्रैल से, केंद्रीय बजट में घोषित कई नए आयकर नियम लागू होंगे, जो सीधे वेतनभोगी व्यक्तियों, निवेशकों और करदाताओं को प्रभावित करेंगे। इन परिवर्तनों में संशोधित कर स्लैब, बढ़ी हुई छूट, अपडेट किए गए TDS और TCS सीमाएँ और बहुत कुछ शामिल हैं।
कई वर्गों के लिए स्रोत पर कर कटौती (TDS) सीमा बढ़ा दी गई है। एक महत्वपूर्ण बदलाव वरिष्ठ नागरिकों के लिए है - 1 अप्रैल से, ब्याज आय पर TDS की सीमा बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए अनावश्यक कर कटौती कम हो जाएगी।
धारा 87A के तहत कर छूट को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति कर-मुक्त आय का आनंद ले सकते हैं, जिससे मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत मिलेगी।
सरकार ने विभिन्न आय समूहों के लिए कर दरों में बदलाव करते हुए संशोधित आयकर स्लैब पेश किए हैं:
4 लाख रुपये तक - कोई कर नहीं
4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये - 5 प्रतिशत
8 लाख रुपये से 12 लाख रुपये - 10 प्रतिशत
12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये - 15 प्रतिशत
16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये - 20 प्रतिशत
20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये - 25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से ऊपर - 30 प्रतिशत
इन नए स्लैब का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय समूहों पर कर का बोझ कम करना है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि उच्च आय वाले लोग अधिक योगदान दें।
TCS दरों में संशोधन किया गया है, जिसका विशेष रूप से विदेश यात्रा, निवेश और उच्च मूल्य के लेन-देन पर प्रभाव पड़ा है। पहले, 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर TCS लागू था, लेकिन 1 अप्रैल से यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी जाएगी, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन का बोझ कम हो जाएगा।
जो करदाता अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक जाते हैं, उनके पास अब अपना आयकर रिटर्न (ITR) अपडेट करने के लिए सिर्फ़ एक साल के बजाय चार साल हैं। यह विस्तारित समय-सीमा लचीलापन प्रदान करती है और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करती है।
नए कर नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) को भी प्रभावित करते हैं। यदि ULIP से प्राप्त होने वाली रिडेम्पशन आय 2.5 लाख रुपये की प्रीमियम सीमा से अधिक है, तो अब उस पर कर-मुक्त होने के बजाय पूंजीगत लाभ के रूप में धारा 112A के तहत कर लगाया जाएगा।
याद रखने लायक एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत ही दी जाती है। अगर आप नई कर व्यवस्था (जो डिफ़ॉल्ट व्यवस्था भी है) के तहत अपना कर रिटर्न दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, तो आप इनमें से किसी भी कटौती का दावा करने के हकदार नहीं हैं।