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31 जुलाई से पहले भर दें अपना ITR नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

By ऐश्वर्य अवस्थी | Updated: July 5, 2018 08:35 IST

अगर अपने अभी तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास यही माह बचा है।

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नई दिल्ली, 5 जुलाई:  अगर अपने अभी तक अपना इनकम टैक्स नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास यही माह बचा है। आईटीआर भरने के लिए 31 जुलाई तक का समय बचा है। अगर अपने निर्धारित समय में इसको नहीं भरा तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

इसको लेकर आयकर विभाग की वेबसाइट पर ये कहा गया है कि अगर आप ने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न नहीं भरा, तो आप पर 5000 रुपये तक की लेट पेमेंट फीस लग सकती है। अगर रिटर्न नहीं भरा गया तो 5 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।

वहीं, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।  वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टैक्स स्लैब तय हैं. इसमें अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है, तो आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा।  जबकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक है, तो आपको 20 फीसदी टैक्स के तौर पर चुकाना होगा। जबकि अगर10 लाख से ज्यादा है, तो इसके लिए आपको 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। 

कैसे भरें टैक्स

आप अपना रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भरना चाहते हैं, तो आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सैलरीबेस के हैं तो  आपको आईटीआर 1 फॉर्म भरना है यहां यह जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपये तक है, तो आपको 10 फीसदी सरचार्ज के तौर पर देना होगा। वहीं, अगर इनकम एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो आपको 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा।

रिटर्न भरने के लिए आपके पास फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक डिटेल, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफ‍िकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज मौजूद हों31 जुलाई तक नहीं भरा आईटीआर तो क्या होगा? अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लगेगी।

टॅग्स :रिटायरमेंट के बाद इंकमबिज़नेस
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