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PF एग्जेंप्टेड ट्रस्ट से EPFO में ऑनलाइन कैसे करें ट्रांसफर? आसान हैं स्टेप्स

By मनाली रस्तोगी | Updated: June 21, 2024 15:18 IST

एक बार जब आप पूरा फॉर्म जमा कर देंगे, तो आपका पिछला नियोक्ता विवरण सत्यापित करेगा और स्थानांतरण अनुरोध को मंजूरी देगा।

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अपने भविष्य निधि (PF) को एक छूट प्राप्त ट्रस्ट से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में स्थानांतरित करने में कई चरण शामिल होते हैं। जब कोई सदस्य एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में जाता है, तो उनके खातों को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में पेंशन उद्देश्यों के लिए आवश्यक सेवा विवरण के साथ पीएफ संचय को नए खाते में ट्रांसफर करना शामिल है।

ट्रस्ट से ईपीएफओ में ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर करें

ऑनलाइन स्थानांतरण दावा आवेदन दाखिल करने के लिए, एक ईपीएफ सदस्य को सदस्य पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे ईपीएफओ डेटाबेस में सदस्य आईडी की उपलब्धता और नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर का पंजीकरण।

सदस्यों को ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in के माध्यम से कर्मचारियों के लिए > ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल (ओटीसीपी) > ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम दाखिल करने के लिए पात्रता की जांच करें पर जाकर ऑनलाइन ट्रांसफर दावा दाखिल करने के लिए अपनी पात्रता की जांच करनी चाहिए।

पीएफ को छूट प्राप्त ट्रस्ट से ईपीएफओ में ट्रांसफर करने के स्टेप्स

अपना यूएएन विवरण सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय है और आपके आधार, पैन और बैंक खाते के विवरण से जुड़ा हुआ है।

पिछला पीएफ खाता विवरण प्राप्त करें:

छूट प्राप्त ट्रस्ट से अपने पिछले पीएफ खाते का विवरण इकट्ठा करें। इसमें आपका पीएफ खाता नंबर, ट्रस्ट का नाम और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी।

फॉर्म 13 जमा करें:

ऑनलाइन सबमिशन

अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें।

'ऑनलाइन सेवाएं' टैब पर जाएँ और 'एक सदस्य - एक ईपीएफ खाता (स्थानांतरण अनुरोध)' चुनें।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पीएफ खाता विवरण सत्यापित करें।

छूट प्राप्त ट्रस्ट से पिछले पीएफ खाते का विवरण दर्ज करें।

सत्यापन प्राधिकारी (आपका पिछला या वर्तमान नियोक्ता) का चयन करें।

अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जेनरेट करें और फॉर्म सबमिट करें।

ऑफलाइन सबमिशन

पीएफ ट्रांसफर फॉर्म 13 मैन्युअल रूप से भरें।

आप ईपीएफओ वेबसाइट से फॉर्म 13 डाउनलोड कर सकते हैं या अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक विवरण भरें और सत्यापन के लिए फॉर्म को अपने वर्तमान नियोक्ता के पास जमा करें।

पोर्टल सदस्य पोर्टल पर पंजीकरण और ईपीएफ सदस्यों की सहायता के लिए ऑनलाइन दावे दाखिल करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रवाह प्रदान करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि सदस्य ऑनलाइन दावा आवेदन भरने से पहले इस प्रक्रिया की समीक्षा करें।

टॅग्स :EPFOEmployees' Provident Fund Organisation (EPFO)
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