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धारा 80सी के तहत ऐसे बचा सकते हैं 1 लाख रुपए तक का टैक्स

By कोमल बड़ोदेकर | Updated: December 14, 2017 17:12 IST

धारा 80सी के तहत टैक्स पेयर जीवन बीमा कवर से आप खुद, पत्नी या बच्चों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 1 रुपये तक कर में कटौती कर पैसे बचा सकते हैं। 

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हममें से कई लोग अक्सर सिर्फ इसी बात से परेशान होते हैं कि मेहनत की कमाई पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे बचाया जा सके और जैसे-जैसे मार्च का महीना करीब आता है वैसे-वैसे समय के साथ यह टेंशन बढ़ने लगती है। लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए कई विकल्प खोजते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें बेहतर विकल्प मिल पाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है हम आपको कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप फॉलो कर टैक्स बचा सकते हैं।

धारा 80सी 1 लाख तक की बचत आयकर अधिनियम की धारा 80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के मुताबिक प्रत्येक करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) अपनी इंकम से अधिकतम 1 लाख रुपए तक टैक्स बचाया जा सकता है लेकिन इस कटौती का फायदा बीते वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा जमा या भुगतान की गई रकम के लिए ही प्राप्त किया जा सकता है। अधिकतम 1 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ इन योजनाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

बीमा करवाए सुरक्षा के साथ होगी बचत भी टैक्स बचाने का सबसे अच्छा विकल्प जीवन बीमा है। धारा 80सी के तहत टैक्स पेयर जीवन बीमा कवर से आप खुद, पत्नी या बच्चों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 1 रुपये तक कर में कटौती कर पैसे बचा सकते हैं। 

बुढ़ापे के लिए पेंशन प्लानिंग करे नौकरी के बाद अपने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग करे। बेहतर फंड तैयार करने के लिए पेंशन प्लानिंग एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। धारा 80सी के तहत पेंशन प्लान में 1 लाख रुपये तक के योगदान पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों के पेंशन फंड में निवेश करने से आपको इसका फायदा मिल सकता है।

NPS: नई पेंशन योजनाइंकम टैक्स के अनुच्छेद धारा 80CCD (2) में दिए गए प्रावधान के मुताबिक कर्मचारी को उसके मूल वेतन से करीब 10 फीसदी तक NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम में निवेश पर टैक्स में छूट का लाभ मिल सकता है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति इयरली इंकम का मूल वेतन 5 लाख रुपये है और वह एनपीएस में निवेश करता है तो वह करीब 50 हजार रुपये तक कर छूट का दावा कर सकता है। 

पूरी तरह करमुक्त है पीएफ में निवेशप्रोविडेंट फंट यानी भविष्य निधि में पैसा निवेश करना पूरी तरह टैक्स फ्री है।  इसका संचालन भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत होता है। अगर आप पीएफ में पैसा निवेश कर रहे हैं तो पूरी तरह से फ्री टैक्स का लाभ उठा सकते हैं साथ ही रिटर्न से हुई आमदनी पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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