गुरुग्रामः हरियाणा रियल एस्टेट रैगुलेटरी ऑथोरिटी ने त्रिवेणी फरीदाबाद अलाॅटी एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिया है। स्काई प्लाजो के मामले में 28 अप्रैल को उनको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। इसकी सुनवाई हरेरा गुरुग्राम में होगी। त्रिवेणी फरीदाबाद अलाॅटी एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्जन भर वकीलों ने एडवोकेट सुभाष सोलंकी की अगुवाई में हरेरा के अधिकारियों से मुलाकात कर स्काई प्लाजो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। वहीं स्काई प्लाजो प्रोजेक्ट के खिलाफ निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार को भी शिकायत की गई है। सीएम विंडो के माध्यम से ये शिकायत एडवोकेट सुभाष सोलंकी ने की है।
सीएम विंडो पर दर्ज करवाई शिकायत के माध्यम से एडवोकेट सुभाष सोलंकी ने मेसर्स फिडाटोसिटी होम्स प्राइवेट लिमिटेड को जारी लाइसेंस संख्या 130/2024 जिसे स्काई प्लाजोज के नाम से ब्रांडेड किया गया है को तत्काल रद्द करने की गुहार लगाई है।