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GST काउंसिल की बैठक की मुख्य बातें: मेडिकल बीमा प्रीमियम से लेकर दरों को युक्तिसंगत बनाने तक, जानें क्या- क्या निर्णय लिए गए

By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2024 20:59 IST

पैनल द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख निर्णयों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती, 2,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर कर लगाने का प्रस्ताव और विदेशी एयरलाइनों को जीएसटी से राहत शामिल हैं।

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GST Council meeting highlights:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में संपन्न हुई। पैनल द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख निर्णयों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती, 2,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन भुगतान पर कर लगाने का प्रस्ताव और विदेशी एयरलाइनों को जीएसटी से राहत शामिल हैं। बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :- 

1. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी की स्थिति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की घोषणा के बाद, फिटमेंट कमेटी को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्व में 412 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम  

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि परिषद ने चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कटौती के लिए नया जीओएम बनाने का फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। इसे अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सीतारमण ने कहा, "नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद जीओएम से आने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी।"

3. कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का उद्देश्य कैंसर के इलाज की कुल लागत को और कम करना है। 

4. नमकीन स्नैक्स सस्ते होंगे 

जीएसटी परिषद ने चुनिंदा स्नैक्स पर कर को 18% से घटाकर 12% करने का फैसला किया है। 

5. विदेशी एयरलाइनों को राहत 

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सोमवार को नई दिल्ली में अपनी 54वीं बैठक में विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सेवाओं के आयात को छूट देने का फैसला किया।

6. सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को छूट

केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों, या जिन्हें आयकर छूट दी गई है, को अब शोध निधि पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। निर्णय की घोषणा करते हुए, सरकार ने स्पष्ट किया कि ये संस्थान जीएसटी के लिए उत्तरदायी हुए बिना सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से शोध निधि प्राप्त कर सकते हैं।

7. GoM पर सेस

जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान, यह पता चला कि मार्च 2026 तक अनुमानित कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये है। ऋण भुगतानों का निपटान करने के बाद, लगभग 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष होने की उम्मीद है। सीतारमण ने पुष्टि की कि बैठक में मुआवजा उपकर की स्थिति पर गहन चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उपकर के उद्देश्य, मार्च 2026 के बाद आगे के तरीके पर निर्णय लेने के लिए एक GoM का गठन किया जाएगा, यदि उपकर को उक्त अवधि के बाद एकत्र किया जाना है क्योंकि इसे मुआवजा उपकर नहीं कहा जा सकता है।

8. IGST पर 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) शेष से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। जीएसटी पैनल ने राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो राज्यों को वितरित अतिरिक्त IGST को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक IGST शेष को संबोधित करेगी।

9. दरों को तर्कसंगत बनाने पर 

मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने आज जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान दरों को तर्कसंगत बनाने पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस पर चर्चा करने के लिए 23 सितंबर को जीओएम की बैठक होगी। 

10. वाणिज्यिक संपत्ति को किराए पर देना 

जीएसटी पैनल ने राजस्व रिसाव को रोकने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देने का भी फैसला किया है। 

अन्य निर्णय 

निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) जीएसटी चालान शुरू करने का भी फैसला किया। जीएसटी चालान प्रबंधन के लिए यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू होगी। कार सीटों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई। 

जीएसटी पैनल ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट (आरएमपीयू) एयर कंडीशनिंग मशीनों को एचएसएन 8415 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जिस पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी।

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