EPS Pensioners: भारत सराकर के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) ने 1995 कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी देते हुए पेंशनर्स को बड़ी सौगात दे दी है। ये भी बताया कि इसके जरिए कुल 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। गौरतलब है कि नए साल से ईपीएस पेंशन को आप देश के किसी भी बैंक और किसी भी ब्रांच से निकाल सकते हैं।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) पर अनुमति देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ईपीएफओ के इस मॉडिफिकेशन से एक नया मुकाम हासिल किया है। अब पेंशनर्स आगामी नए साल से देश में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें ईपीएफओ ने अब तक के प्रयासों में बदलाव करते हुए जिम्मेदारी, तकनीकी में आगे बढ़कर चीजों को और पारदर्शी किया है।
केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) ने अब क्षेत्रीय और जोनल ऑफिस के जरिए पेंशनर्स को उनके बकाया देने के लिए चुनते हुए बदलाव कर दिया है। अब पेंशनर्स को पेंशन के लिए किसी भी ब्रांच में पैसे निकालने के मद्देनजर वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होगा। ईपीएफओ ने अब इसमें लगनी वाली लागत को घटाते हुए पेंशन को नई प्रणाली के तहत जारी करने का फैसला लिया है।
यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में उचित परिवर्तन को सक्षम करते हुए उड़ान भरेगा।