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GST रिर्टन की मौजूदा व्यवस्था जून तक, ई-वे बिल अप्रैल से, जानें काउंसिल बैठक की अहम बातें

By पल्लवी कुमारी | Updated: March 10, 2018 17:15 IST

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित मंत्री अरुण जेटली ने कुछ अहम फैसले लिए।

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नई दिल्ली, 10 मार्च; गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी)  की काउंसिल बैठक में  उद्योग और व्यवसाय जगत के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की मौजूदा व्यवस्था तीन महीने तक बढ़ा दी है। यानी यह नियम जून तक रहेगा। शनिवार 10 मार्च को हुए इस बैठक में  जीएसटीआर- 3 बी व्यवस्था को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित मंत्री अरुण जेटली ने इस बात की अधिकारिक सूचना दी। अरुण जेटली ने कहा, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के एक्सपोर्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक- वे बिल यानी ई- वे बिल को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा क कि इलेक्ट्रॉनिक- वे बिल यानी ई- वे बिल किसी-किसी राज्य में 15 अप्रैल से भी लागू हो सकता है। लेकिन इसके लागू करने की अंतिम सीमा एक जून दी गई है।  

जीएसटी काउंसिल बैठक की अहम बातें...

- मौजूदा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की व्यवस्था जून तक जारी रहेगी लेकिन एक्सपोर्टर्स में राहत दी जाएगी। 

- इसके साथ ही जीएसटी के तहत मिलने वाली छूट को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। 

- इस बैठक में शराब की लाइसेंस फीस पर लगने वाला जीएसटी हटा दिया गया है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों ने इसकी मांग की थी। 

- ई-वे बिल के लिए देश से सभी राज्यों को चार भागों में बांटा गया है। यानी  ई-वे बिल 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा।

- इंट्रा स्टेट ई-वे बिल हर सप्ताह लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जेटली ने ईवे बिल लागू करने का फॉर्मूला भी बताया। 

टॅग्स :अरुण जेटलीजीएसटी
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