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Income Tax Return: पहली बार फाइल कर रहे ITR? 5 हजार रुपये के जुर्माने से बचने में के लिए याद रखें ये मुख्य बातें

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 22, 2023 14:23 IST

जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, इस काम को बिना किसी जुर्माने के पूरा करना जरूरी हो गया है।

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ठळक मुद्दे31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल जरूर कर लें।आईटीआर दाखिल करना सभी के लिए अनिवार्य है।

नई दिल्ली: जैसे-जैसे इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है, इस काम को बिना किसी जुर्माने के पूरा करना जरूरी हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2023 तक अपना आईटीआर दाखिल जरूर कर लें। चाहे आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हों, फ्रीलांसर हों या व्यवसाय के मालिक हों, आईटीआर दाखिल करना सभी के लिए अनिवार्य है।

उपयुक्त कर व्यवस्था चुनें

भारत दो कर व्यवस्थाएँ प्रदान करता है - पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। वह चुनें जो आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हो।

आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें

आईटीआर दाखिल करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास व्यक्तिगत विवरण, कर विवरण, निवेश और आय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज हैं। इसके अतिरिक्त, आपको अपनी कंपनी से फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वार्षिक सूचना विवरण की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास कोई ऋण है तो ब्याज प्रमाणपत्र भी तैयार रखें।

सही ITR फॉर्म चुनें

आयकर विभाग विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म जारी करता है। अपनी आय और प्रोफ़ाइल के आधार पर ITR-1, ITR-2, ITR-3, या ITR-4 में से उपयुक्त एक चुनें।

अपना आईटीआर वेरीफाई करें

अपना आईटीआर सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, खासकर पहली बार दाखिल करने वालों के लिए। दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहने पर आपका आईटीआर अमान्य हो जाएगा। जुर्माने से बचने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप अपना आईटीआर 31 जुलाई, 2023 तक दाखिल कर दें। देर से फाइल करने वालों पर 1 अगस्त, 2023 से 1,000 रुपये या 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

5 लाख रुपये से कम आय वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

इन दिशानिर्देशों का पालन करके आप कुशलतापूर्वक अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं और समय पर अपने कर दायित्वों को पूरा कर सकते हैं।

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