EPFO: कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा किया जाता है जिसे समय आने पर विड्रॉल कराया जा सकता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि पीएफ खाते से रकम निकाना मुश्किल हो जाता है। आमतौर यह तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है या कोई और दिक्कत। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी ज़्यादातर दिक्कतें बहुत आसान स्टेप्स से ठीक हो सकती हैं, बस आपको पता हो कि कहाँ देखना है और किससे कॉन्टैक्ट करना है।
चेक करें कि आपकी सभी बेसिक डिटेल्स पूरी तरह अपडेटेड हैं।
सबसे पहले, चेक करें कि आपका नाम, जन्मतिथि, आधार, पैन और बैंक डिटेल्स EPFO रिकॉर्ड, आधार और आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल एक जैसे हैं। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर आपका क्लेम कहीं न कहीं रुक सकता है। दूसरा, मेंबर पोर्टल पर जाएं और KYC सेक्शन देखें, और चेक करें कि सब कुछ वेरिफाइड है या नहीं। अगर कुछ पेंडिंग है, तो उसे अपडेट करें और अपने एम्प्लॉयर से इसे ऑनलाइन अप्रूव करने के लिए कहें क्योंकि एम्प्लॉयर द्वारा आपकी KYC डिटेल्स को अप्रूव किए बिना क्लेम आगे नहीं बढ़ सकते।
पोर्टल पर क्लेम स्टेटस देखें
अगर आपकी प्रोफ़ाइल में सब कुछ ठीक लगता है, तो "ट्रैक क्लेम स्टेटस" टैब में विड्रॉल के लिए अपने क्लेम का मौजूदा स्टेटस देखें। स्टेटस से पता चलेगा कि आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस में है, रिजेक्ट हो गई है, सेटल हो गई है, या आपके बैंक को भेज दी गई है। कभी-कभी, क्लेम प्रोसेस हो जाता है लेकिन आपके अकाउंट में दिखने में कुछ वर्किंग डे लग जाते हैं। अगर पोर्टल दिखाता है कि यह "सेटल्ड" स्टेटस में है लेकिन आपको अमाउंट नहीं मिला है, तो कृपया अपने बैंक SMS अलर्ट और स्टेटमेंट देखते रहें।
पार्शियल क्रेडिट ज़्यादातर तब होता है जब आपके EPF बैलेंस का सिर्फ़ एक हिस्सा रिलीज़ होता है, आमतौर पर एम्प्लॉई का हिस्सा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन या सर्विस डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग हों। यह कई मामलों में हो सकता है जहाँ आपने होम लोन रीपेमेंट, मेडिकल खर्च, या शादी जैसी किसी खास विड्रॉल कैटेगरी के तहत अप्लाई किया हो जिसमें सिर्फ़ लिमिटेड परसेंटेज विड्रॉल की इजाज़त हो। आप तुरंत अपनी पासबुक चेक करके समझ सकते हैं कि कितना हिस्सा पे हो गया है और कितना पेंडिंग है।
नौकरी छोड़ते समय आपके फ़ाइनल PF सेटलमेंट में देरी का सबसे आम कारण यह है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख या सर्विस की जानकारी अपडेट नहीं की है। इस अपडेट के बिना, EPFO पूरे और फ़ाइनल क्लेम को प्रोसेस नहीं कर सकता है। आपको अपनी HR टीम से संपर्क करके उन्हें नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट करने के लिए कहना चाहिए। एक बार जब वे ऐसा कर देते हैं, तो आपका क्लेम आमतौर पर कुछ दिनों में आगे बढ़ जाता है।
देरी जारी रहती है तो शिकायत दर्ज करें
अगर आपकी समस्या जारी रहती है, तो आप अपने क्लेम की जानकारी और बैंक प्रूफ़ के स्क्रीनशॉट के साथ EPFiGMS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EPFO आमतौर पर कुछ दिनों के अंदर जवाब देता है और आपकी शिकायत को समाधान के लिए संबंधित ऑफ़िस में ट्रांसफ़र कर देता है। अगर स्टेटस में कोई बदलाव नहीं दिखता है, तो आप उसी पोर्टल पर “Send Reminder” चुनकर रिमाइंडर भेज सकते हैं।