EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट में ऑटो सेटलमेंट मोड की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है। यह वृद्धि ईपीएफओ के सदस्यों को तीन दिनों के भीतर ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से 5 लाख रुपये तक के अपने अग्रिम निकासी दावों को प्राप्त करने की अनुमति देती है।
वर्तमान में, ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम, जो तीन-दिवसीय प्रसंस्करण समयरेखा की गारंटी देता है, केवल 1 लाख रुपये तक के दावों के लिए लागू है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने तेजी से धन पहुंच के लिए भविष्य निधि (पीएफ) की ऑटो दावा निपटान सीमा बढ़ा दी है।
मंत्री के बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 25 में, EPFO ने स्वचालित निपटान के माध्यम से 2.34 करोड़ अग्रिम दावों को संसाधित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जो वित्त वर्ष 24 में 89.52 लाख दावों से 161 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024-25 में कुल अग्रिम दावों में स्वचालित निपटान का हिस्सा 59 प्रतिशत था, जो 2023-24 में 31 प्रतिशत था।
इस बीच, EPFO सदस्य अपने बैंक खातों को अपने EPF खातों से जोड़ने के बाद जल्द ही ATM या UPI के माध्यम से सीधे अपने EPF फंड तक पहुँच सकते हैं। श्रम मंत्रालय एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जिसमें ईपीएफ का एक हिस्सा लॉक रहेगा, जबकि एक महत्वपूर्ण राशि यूपीआई या एटीएम डेबिट कार्ड का उपयोग करके बैंक खातों के माध्यम से निकाली जा सकेगी।
इस प्रणाली के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए तकनीकी सॉफ्टवेयर मुद्दों को वर्तमान में संबोधित किया जा रहा है। वर्तमान में, ईपीएफओ ग्राहकों को अपने ईपीएफ फंड तक पहुंचने के लिए निकासी आवेदन जमा करना होगा, जिसमें एक लंबी प्रक्रिया शामिल है।