Delhi Government: दिल्ली सरकार ने शहर के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में ₹500 तक की वृद्धि की घोषणा की। नई मजदूरी 1 अप्रैल से लागू होगी। संशोधित दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹18,066 प्रति माह से बढ़कर ₹18,456 हो गई है, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए ₹19,929 से बढ़कर ₹20,371 हो गई है और कुशल श्रमिकों के लिए ₹22,411 से बढ़कर ₹21,917 हो गई है। इसी तरह, गैर-मैट्रिकुलेट श्रमिकों के लिए प्रति माह मजदूरी ₹19,929 से बढ़कर ₹20,371 हो गई है।
मैट्रिक पास लेकिन स्नातक नहीं कर्मचारियों के लिए वेतन ₹21,917 से ₹22,411 और स्नातक और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए ₹23,836 से ₹24,356 तक है। संयुक्त श्रम आयुक्त केएम सिंह ने कहा कि जिस किसी को भी न्यूनतम मजदूरी दरों से कम भुगतान किया जाता है। वह जिले के संयुक्त श्रम आयुक्त और उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपना दावा दायर कर सकता है।
जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है, "मजदूरी में यह वृद्धि न केवल मुद्रास्फीति दर को बेअसर करेगी, बल्कि दिल्ली में काम करने वाले बड़ी संख्या में श्रमिकों को राहत भी प्रदान करेगी।"
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली के सचिव सह श्रम आयुक्त ने एक बयान में बताया कि सरकार ने कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचित दरों में वृद्धि की है। यह वृद्धि केंद्र द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के कारण की गई है।