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aadhaar card pan card link: राहत की खबर, 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: June 25, 2021 20:30 IST

aadhaar card pan card link: सरकार ने कर कटौती के लिये रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ायी है।

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ठळक मुद्देसरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।आधार-पैन की अंतिम तिथि विस्तार के बारे में भी जानकारी दी है।केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

aadhaar card pan card link: पैन और आधार को लिंक करने का 30 जून आखिरी दिन था, लेकिन मोदी सरकार ने कोविड को देखते हुए राहत दे दी है। 

सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। सरकार ने कर कटौती के लिये रिहायशी मकान में निवेश, विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान समेत कर से जुड़ी कई समय सीमाएं बढ़ायी है।

सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं और आधार-पैन की अंतिम तिथि विस्तार के बारे में भी जानकारी दी है।

आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख अब 30 सितंबर 2021 है। पैन-आधार लिंकिंग के लिए 3 महीने का विस्तार दिया गया है। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।

दरअसल, आधार से लिंक नहीं हुए सभी पैन कार्ड किसी काम के नहीं रह जाएंगे और वे 'निष्क्रिय' घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही एक अप्रैल से आप वैसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे जिसके लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। लोकसभा में पिछले हफ्ते पास हुए फाइनेंस बिल-2021 में सरकार कुछ बदलाव लेकर आई थी।

1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है

इसके तहत पैन और आधार को लिंक करने में देरी पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बैंक के ट्रांजेक्शन में भी परेशानी आ सकती है। नियमों के अनुसार 50000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके निष्क्रिय होने पर आप ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे।

बयान के अनुसार यह छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिये भी उपलब्ध होगी। इसके तहत नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि जबकि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट होगी। इन घोषणाओं को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन उपयुक्त समय में प्रस्तावित किए जाएंगे।

इसके अलावा कई मामलों में आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ायी गयी है। बयान के अनुसार, ‘‘कोविड -19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए, करदाताओं को कुछ कर अनुपालनों को पूरा करने और विभिन्न नोटिसों का जवाब दाखिल करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

इस कठिन समय के दौरान करदाताओं द्वारा किए जाने वाले अनुपालन को आसान बनाने के लिए राहत प्रदान करने का निर्णय किया गया।’’ बयान के अनुसार नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र कर्मचारियों को देने के लिये समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है।

भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021

इससे पहले, इसकी समय सीमा 15 जून, 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 की गयी थी। वहीं आधार को पैन से जोड़ने के लिये अंतिम तारीख 30 जून, 2021 से तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है। बयान के अनुसार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गयी है।

वहीं अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दी गयी है। इसके अलावा कर छूट के दावे को लेकर निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण खरीद, निर्माण या इस प्रकार की गतिविधियों के लिये अनुपालन समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है।

पैन-आधार कार्ड को लिंक कैसे करें

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का तरीका बेहद आसान है। इसे आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको स्क्रिन के बाए ओर 'लिंक आधार' का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें और फिर सारे डिटेल भरें।

इसमें पैन कार्ड सहित आधार नंबर भरने होंगे। इसके बाद नीच दिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। ऐसा कर आप अपने आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं।

आधार और पैन कार्ड को आप एसएमएस के जरिए भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN<12 Digit Aadhaar Number><10 Digit PAN> फॉर्मेट में 567678 या फिर 56161 पर एसएमएस कर दें।

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