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Udit Narayan: गायक उदित नारायण की मुश्किल?, दो अलग-अलग याचिका दायर, जानें पूरा मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: February 22, 2025 19:23 IST

Udit Narayan: हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार, बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है।

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ठळक मुद्देदूसरी शादी को शून्य और गैरकानूनी माना जाता है।दूसरी याचिका मानवाधिकारों के हनन के संबंध में है।उदित नारायण का इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। 

पटनाः बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अभी शुक्रवार को ही उन्होंने सुपौल के जिला अदालत में हाजिर हुए थे। लेकिन अब बिहार मानवाधिकार आयोग में उनके खिलाफ सुनवाई होनी है। उदित नारायण के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका उनकी पहली पत्नी रंजना झा के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में है। रंजना झा का कहना है कि उदित नारायण ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है और उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वहीं, दूसरी याचिका मानवाधिकारों के हनन के संबंध में है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने याचिका में कहा कि उदित नारायण का यह कृत्य महिलाओं के अधिकारों का हनन है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। रंजना झा पिछले कई सालों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनका कहना है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और उन्हें पत्नी का दर्जा मिलना चाहिए। अब यह मामला बिहार मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है।

आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। ऐसे में उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम के अनुसार, बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है। हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, ऐसी स्थिति में दूसरी शादी को शून्य और गैरकानूनी माना जाता है। अभी तक उदित नारायण का इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। 

टॅग्स :बिहारपटनाकोर्ट
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