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मुंबई कोर्टः प्रवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा को सैफ अली खान धमकाया और मुक्का मारकर नाक की हड्डी तोड़ी?, मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 8, 2025 13:47 IST

प्रवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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ठळक मुद्देवारंट सोमवार को पुन: जारी किया गया। मामले में आगे की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर मुक्का मारा।

मुंबईः मुंबई की एक अदालत ने 2012 में एक प्रवासी भारतीय व्यवसायी से अभिनेता सैफ अली खान द्वारा कथित रूप से मारपीट किए जाने संबंधी मामले में गवाह के तौर पर पेश नहीं होने पर अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर से जमानती वारंट जारी किया है। मलाइका उस लोगों में शामिल थीं जो 22 फरवरी, 2012 को खान के साथ उस पांच सितारा होटल में रात्रि भोज पर गए थे जहां यह कथित घटना हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) के. एस. झंवर मामले में गवाहों का बयान दर्ज कर रहे हैं। अदालत ने सबसे पहले 15 फरवरी को मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था लेकिन वह अदालत में पेश नहीं हुईं जिसके बाद यह वारंट सोमवार को पुन: जारी किया गया। मामले में आगे की सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

प्रवासी भारतीय व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सैफ अली खान और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब यह झगड़ा हुआ, उस समय सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, करीना की बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा एवं मलाइका की बहन अमृता अरोड़ा समेत अभिनेता के कुछ मित्र होटल में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता एवं उनके दोस्तों से शोर-शराबा करने को मना किया तो सैफ ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर मुक्का मारा।

जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई। प्रवासी भारतीय व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर, सैफ ने आरोप लगाया कि शर्मा ने भड़काऊ बातें कीं और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसके कारण हंगामा हुआ। सैफ और उसके दो दोस्तों - शकील लदाक और बिलाल अमरोही - पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

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