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रिचर्ड गेयर के किसिंग विवाद मामले में कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को दी राहत, कहा- "एक्ट्रेस की ओर से अश्लीलता जाहिर नहीं"

By अंजली चौहान | Updated: April 11, 2023 15:05 IST

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस सी जाधव ने पिछले सप्ताह बॉलीवुड अभिनेत्री शेट्टी को मामले में आरोपमुक्त करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "उनकी ओर से अश्लीलता स्पष्ट नहीं है।"

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ठळक मुद्देशिल्पा शेट्टी को मुंबई की एक कोर्ट ने किसिंग विवाद में दी राहत हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेरे के साथ किसिंग विवाद को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस की ओर से कोई अश्लीलता जाहिर नहीं

मुंबई: साल 2007 में हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेयर के अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को चूमने वाले अश्लीलता के मामले में मुंबई की एक अदालत कहा कि सड़क या सार्वजनिक परिवहन पर एक महिला को इस तरह की घटनाओं में 'भागीदारी' के रूप में नहीं देखा जा सकता है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि महिला पक्ष पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। इस मामले में अभिनेत्री ने नहीं चूमा है बल्कि उन्हें चूमा गया था।

मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस सी जाधव ने पिछले सप्ताह बॉलीवुड अभिनेत्री शेट्टी को मामले में आरोपमुक्त करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "उनकी ओर से अश्लीलता स्पष्ट नहीं है।"

दरअसल, मामला साल 2007 का है जब हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेयर ने शिल्पा शेट्टी के गालों पर किस किया था। उस वक्त राजस्थान में एक एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए मंच पर एक साथ दोनों गए थे। 

मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आईपीसी की धारा 292 के तहत अश्लीलता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व(निषेध) अधिनियम के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत थे और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की थी। 

हालांकि, अधिवक्ता प्रशांत पाटिल द्वारा प्रस्तुत शिल्पा शेट्टी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था। आरोप तय करने के लिए कोई सबूत नहीं है और इसलिए दिए गए आदेश में कोई विकृति नहीं है। ऐसे में इस आवेदन को खारिज करने की जरूरत है। 

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, "एक महिला को सड़क पर छेड़ा जाना या सार्वजनिक रास्ते या सार्वजनिक परिवहन पर छुआ जाना मानसिक अपराधीता की हद तक आरोपी या सहभागी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में मामले में महिला के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 

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