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केरल हाईकोर्ट ने साउथ एक्टर मोहनलाल को पेश होने का दिया आदेश, जानें क्या है मामला?

By अंजली चौहान | Updated: August 22, 2023 15:10 IST

साउथ एक्टर मोहनलाल और अन्य आरोपियों को केरल कोर्ट ने नवंबर में पेश होने का आदेश दिया है। एक्टर पर हाथी के दांत रखने का आरोप है और यह मामला साल 2011 का है।

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ठळक मुद्देराज्य सरकार की मुकदमा वापस लेने की याचिका कोर्ट ने की खारिज अभिनेता मोहनलाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश अवैध रूप से हाथी के दांत रखने का आरोप है

कोच्चि: साउथ के मशहूर अभिनेता मोहनलाल को केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुंबवूर में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है।

पेरुंबवूर मजिस्ट्रेट की अदालत ने हाथी दांत के कथित अवैध कब्जे के लिए अभिनेता मोहनलाल के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की केरल सरकार की याचिका को फिर से खारिज कर दिया है।

दरअसल, राज्य सरकार द्वारा हाथी के दांत को अवैध रूप से रखने के मामले में एक्टर मोहनलाल भी आरोपी हैं। केरल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अदालत ने मामले को सार्वजनिक हित में नहीं होने का तर्क देते हुए मामले को वापस लेने की सरकार की याचिका पर फिर से सुनवाई की।

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील स्वीकार कर ली कि सरकार केवल किसी व्यक्ति की ओर से फैसला नहीं ले सकती। वहीं, एक्टर मोहनलाल ने दावा किया कि हाथी दांत उसे उपहार के रूप में दिया गया था।

सरकार की स्थिति यह थी कि बंदी हाथियों के दाँत रखे गए थे और इसलिए मोहनलाल पर वन वन्यजीव अधिनियम लागू नहीं था। कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। 

2011 में, आयकर विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान कोच्चि में अभिनेता के घर से हाथी दांत जब्त किया गया था। उन पर वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामला वन विभाग को सौंप दिया गया। वन विभाग 2019 में अभिनेता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने से बचा गया था। 

नवंबर में होगी पेशी 

अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए मोहनलाल और मामले के अन्य आरोपियों को मुकदमे का सामना करने और 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। मामले में अन्य आरोपी के कृष्णकुमार, पीएन कृष्णकुमार और नलिनी राधाकृष्णन हैं। 

गौरतलब है कि 2011 में आयकर विभाग के निरीक्षण के दौरान मोहनलाल के घर में हाथी दांत पाए गए थे। बाद में वन विभाग द्वारा एक आरोप पत्र दायर किया गया था। राज्य सरकार ने अभियोजन वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन तीसरे पक्ष के हस्तक्षेपकर्ताओं ने याचिका का विरोध किया। 

टॅग्स :Kerala High Courtकेरलसाउथ सिनेमा
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