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सलमान खान दोषी करार, एफआईआर से लेकर सजा तक जानें काला हिरण शिकार केस की पूरी टाइमलाइन

By पल्लवी कुमारी | Updated: April 5, 2018 13:45 IST

सलमान खान पर आईपीसी की धारा 51 के तहत केस दर्ज है। जिसमें दोषी पाए जाने के बाद सलमान को अधिकतम 6 साल और न्यूतन 1 साल की सजा हो सकती है।

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जोधपुर, 5 अप्रैल:  बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट का फैसाल आ चुका है। सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने इस आरोप में दोषी करार दिया। इसके अलावा बाकी सारे आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने अभी इस मामले में सजा नहीं सुनाई है। सलमान को इस मामले में 1 से 6 साल की सजा हो सकती है। सलमान खान पर भारतीय दंड संहिता के तहत सलमान खान पर धारा 51 की तहत केस दर्ज है। आईपीसी की धारा 51 के तहत आरोपी को अधिकतम  6 साल की सजा हो सकती है। न्यूतम सजा 1 साल की है। 

काला हिरण शिकार केस की टाइमलाइन 

- 2 अक्टूबर, 1998- बिश्नोई गांव के लोगों ने सलमान खान और हम साथ साथ हैं के उनके को-ऐक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। 

- इस केस में सात लोगों पर केस दर्ज हुआ था- सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे बेहल, दुष्यंत सिंह, दिनेश गावरे।

- 12 अक्टूबर 1998- सलमान खान को विलुप्तप्राय जानवरों के शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई।

- 9 नवंबर 2000- सीजीएम कोर्ट के तहत केस आया। 

- 10 अप्रैल 2006: ट्रायल कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत चिंकारा शिकार के केस में सलमान को दोषी ठहराया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

यह भी पढ़ें- काला हिरण शिकार केस: सलमान खान दोषी करार, जेल में आसाराम के साथ रखे जा सकते हैं

- 31 अगस्त 2007:  राजस्थान हाई कोर्ट ने चिंकारा शिकार मामले में सलमान को 5 साल की सजा सुनाई। एक हफ्ते बाद सलमान की अपील पर यह सजा सस्पेंड कर दी गई। इसके बाद सलमान को एक हफ्ते के लिए जोधपुर जेल में बिताना पड़ा। बाद में हाई कोर्ट ने आर्म्स ऐक्ट के केस में भी सलमान को बरी कर दिया। 

- 24 जुलाई 2012: राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच ने काले हिरण के शिकार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। जिसके बाद मामले में ट्रायल की राह खुली। 

- 23 मार्च 2013: ट्रायल कोर्ट में सभी आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ। 

- 23 मई 2013: चीफ जूडिशियल ने ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू की। सरकारी वकीलों ने 28 गवाह पेश किए।

- 9 जुलाई 2014: राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया। राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सलमान की सजा को सस्पेंड किया गया था। 

25 जुलाई 2016: राजस्थान हाई कोर्ट ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस में सलमान खान को बरी कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि सबूतों के अभाव में ऐसा किया गया था। कोर्ट ने कहा इसके सबूत नहीं हैं कि सलमान की लाइसेंसी बंदूक से ही शिकार किया गया। 

19 अक्टूबर 2016: राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

11 नवंबर 2016: राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक करने के राजी हो गया। 

13 जनवरी 2017- ट्रायल कोर्ट में सारी प्रक्रिया पूरी हुई। 

27 जनवरी 2017- सारे आरोपियों के कोर्ट में बयान रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। 

13 सितंबर 2017- सरकारी पक्ष के द्वारा ट्रायल कोर्ट में फाइनल बहस की गई। 

- 15 फरवरी 2017: सलमान खान के वकील ने सबूत पेश करने से इनकार कर दिया। इससे पहले 27 जनवरी को बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान सलमान खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए सबूत पेश करने की इच्छा जताई थी। बाद में उनके वकील ने कहा कि सबूत पेश करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें बेकसूर बताए जाने वाले सारे सबूत कोर्ट में पहले ही पेश किए जा चुके हैं। 

-28 अक्टूबर, 2017- फाइनस बहस सलमान खान और बाकी आरोपियों के वकीलों से पेश की। 

28 मार्च 2018: इस मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रखा।

5 अप्रैल 2018- जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया। बाकी सारे आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे बेहल को बरी कर दिया गया। 

कितने केस दर्ज हुुए थे सलमान खान पर

 

क्या था मामला

साल 1998 के अक्टूबर में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग हो रही थी। आरोप के मुताबिक शूटिंग के दौरान सलमान अपने साथी कलाकारों के साथ जोधपुर में शिकार खेलने गए। जहां साथी कलाकारों के उकसाने के बाद सलमान ने चिंकारा और काले हिरणों का शिकार किया। सलमान पर आरोप यह भी है कि जिन हथियारों से शिकार किया गया उसका लाइसेंस पहले ही खत्म हो चुका था।

विश्नोई समाज के लोगों के विरोध के बाद 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान और उनके साथी कलाकारों के खिलाफ वन विभाग ने जोधपुर में चार केस दर्ज कराए। चार केस में तीन काले हिरण के शिकार को लेकर है, वहीं एक केस आर्म्स एक्ट के तहत हुआ था। सलमान पर हिरणों को गोली मारने का और सैफ समेत तीनों एक्ट्रेस पर उन्हें उकसाने का आरोप है।

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