लाइव न्यूज़ :

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग मामले में आएगी कानूनी अड़चन!

By हरीश गुप्ता | Updated: June 26, 2025 06:17 IST

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद्‌ को मिलाकर तीन सदस्यीय समिति का गठन करना चाहिए.

Open in App
ठळक मुद्देतत्कालीन सीजेआई खन्ना द्वारा गठित एक इन-हाउस समिति ने पहले ही अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं. नई समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु की भी यही राय थी.हम इस पर विचार करेंगे कि इसे मौजूदा प्रक्रिया के साथ कैसे एकीकृत किया जाए.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की सरकार की योजना कानूनी अड़चन में फंस सकती है. सरकार को सलाह देने वाले कानूनी दिग्गजों का मानना है कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया के पालन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अधिनियम के तहत, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, अध्यक्ष या सभापति को आरोपों की जांच के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) या सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद्‌ को मिलाकर तीन सदस्यीय समिति का गठन करना चाहिए.

हालांकि सरकार का तर्क है कि तत्कालीन सीजेआई खन्ना द्वारा गठित एक इन-हाउस समिति ने पहले ही अपने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिए हैं. इसलिए नई समिति गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजु की भी यही राय थी. लेकिन उन्होंने सावधानी बरतते हुए कहा, ‘‘हम इस पर विचार करेंगे कि इसे मौजूदा प्रक्रिया के साथ कैसे एकीकृत किया जाए.’’

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और वी. रामास्वामी मामलों में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों द्वारा गठित आंतरिक जांच के बावजूद, सरकार ने 1968 के अधिनियम के तहत एक नई समिति का गठन किया था. मुख्य संवैधानिक प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष या सभापति न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के स्पष्ट आदेश की अनदेखी कर सकते हैं.

वैधानिक समिति का गठन किए बिना आगे बढ़ सकते हैं? यह उल्लेख करना दिलचस्प होगा कि न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए गठित जांच समिति ने अपनी जांच पूरी करने में लगभग 18 महीने का समय लिया था. वी. रामास्वामी मामले में भी, जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लिया.

यही कारण है कि कई प्रमुख वकीलों ने न्यायमूर्ति वर्मा से महाभियोग की बदनामी से बचने के लिए इस्तीफा देने का आग्रह किया है. लेकिन वर्मा पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार जल्द से जल्द उन्हें पद से हटाना चाहती है.

सीबीआई में एक नया प्रयोग

एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव में, मोदी सरकार ने सीबीआई को पार्श्व प्रतिभाओं (लैटरल टैलेंट) के लिए एक परीक्षण मैदान में बदल दिया है-पारंपरिक रूप से आईपीएस द्वारा की जाने वाली जांच का नेतृत्व करने के लिए गैर-पुलिस सेवाओं से अधिकारियों को लाया जा रहा है. इसमें शामिल होने वाले नवीनतम व्यक्ति हैं कमल सिंह चौधरी, 2012 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस) अधिकारी, जिन्हें पुलिस अधीक्षक (एसपी) नियुक्त किया गया है. वे सीबीआई में प्रवेश करने वाले अपनी सेवा से पहले व्यक्ति हैं.

रक्षा ऑडिट और वित्तीय निरीक्षण में उनकी पृष्ठभूमि को सफेदपोश अपराध के खिलाफ एजेंसी की लड़ाई में महत्वपूर्ण माना जाता है. उनके साथ, 2014 और 2016 बैच के पांच भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों को एसपी के रूप में शामिल किया गया है, जो देश की प्रमुख जांच एजेंसी में गैर-आईपीएस प्रवेश की बढ़ती प्रवृत्ति का एक हिस्सा है.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), जो सीबीआई नियुक्तियों को नियंत्रित करता है, के मार्च माह के आदेश में छह नए एसपी को मंजूरी दी गई - जिनमें आईआरएस, आईडीएएस और भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) सहित आईपीएस के बाहर से चार शामिल हैं. सीबीआई जबकि कानूनी रूप से एक ‘पुलिस एजेंसी’ है,

सरकार ने इन अधिकारियों को सीआरपीसी और नई भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत पूर्ण पुलिस शक्तियों के साथ अधिसूचित किया है, जिससे उन्हें गिरफ्तार करने, जांच करने और हथियार रखने की अनुमति मिलती है. इस कदम से बहस छिड़ गई है.

जहां आईपीएस कैडर के कुछ लोग इसे कमजोर करने के रूप में देखते हैं, वहीं दूसरों का कहना है कि सीबीआई को वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते जटिल परिदृश्य से निपटने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है. यह प्रथा 2014 से शुरू हुई है,

जिसकी शुरुआत आईआरएस अधिकारी संजीव गौतम की डीआईजी के रूप में नियुक्ति से हुई, उसके बाद कई समान प्रतिनियुक्तियां हुईं. अधिकारियों का कहना है कि यह एक सचेत नीतिगत बदलाव है: जैसे-जैसे अपराध की प्रकृति विकसित होती है, वैसे-वैसे भारत की शीर्ष जांच एजेंसी की संरचना भी बदलनी चाहिए.

नीतीश की मेट्रो मृगतृष्णा

इस 15 अगस्त को पटना नई साज-सज्जा में दिखेगा - 6.1 किलोमीटर लंबी, पांच स्टेशनों वाली मेट्रो लाइन, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे. इसे बिहार की आधुनिकता की ओर छलांग के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन यह चुनावी रंगमंच की ओर छलांग है. चुनाव नजदीक आते ही,

मेट्रो लाइनें चुनावी पैम्फलेट की तरह उभरने लगी हैं - मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा - एक के बाद एक लाइन, बिना किसी सोच-विचार के. 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी पटना की मिनी मेट्रो बड़ा सवाल उठाती है: क्या यह सार्वजनिक परिवहन है या करदाताओं द्वारा वित्तपोषित फोटो-सेशन?

इतिहास हमें चेतावनी देता है. 2022 की संसदीय रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे भारतीय मेट्रो खोखले वादों की कब्रगाह बन गई है. बेंगलुरु को अपने खर्च को पूरा करने के लिए 18 लाख दैनिक सवारियों की आवश्यकता थी और उसे केवल 96,000 मिले. हैदराबाद को 19 लाख की आवश्यकता थी और उसे केवल 65,000 मिले.

यहां तक कि बड़े नेटवर्क भी असफल हो गए. खराब योजना और काल्पनिक अनुमानों ने उन्हें डुबो दिया. फिर भी बिहार आगे निकल गया. क्यों? क्योंकि मेट्रो अच्छी दिखती हैं. भाजपा के एक नेता कहते हैं, ‘वे प्रगति दिखाती हैं.’ विशेषज्ञ असहमत हैं - शहरी योजनाकार शरद सक्सेना कहते हैं, ‘व्यर्थ की परियोजनाएं.’ ‘वे कमाकर नहीं देती हैं और वित्तीय पैकेज पर जीती हैं.’

घाटे को पूरा करने के लिए, कुछ मेट्रो अब जन्मदिन और शादी की शूटिंग के लिए किराए पर कोच चलाती हैं.  पटना की मेट्रो पहले दिन से ही चमक सकती है. लेकिन संबंधित पांच स्टेशन ऐसे हैं जहां कोई वास्तविक कनेक्टिविटी नहीं है. यह सिर्फ रिबन काटने की रस्म है. यहां तक कि शक्तिशाली दिल्ली मेट्रो ने भी 2002 से ही शुद्ध घाटा दर्ज किया है,

बावजूद इसके कि आकर्षक संख्याएं (2022-23 में 6,645 करोड़ रुपए का राजस्व) और जापानी ऋण हैं. अगर राजधानी इसे कम नहीं करवा सकती, तो पटना के पास क्या मौका है? लेकिन चुनावी साल में, दिखावा परिणाम से ज्यादा मायने रखता है. नीतीश की मेट्रो लोगों को भले ही प्रभावित न करे, लेकिन यह कैमरे को जरूर प्रभावित करती है.

बड़ी भूमिका का इंतजार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ‘बड़ी भूमिका’ देने के वादे का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं. 2023 में सत्ता विरोधी लहर की खबरों को नकारते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी. मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान की विदाई उस समय हुई जब वे अपने करियर के शिखर पर थे.

खबरों की मानें तो आरएसएस नेतृत्व चाहता है कि जेपी नड्डा की जगह उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए. लेकिन मौजूदा सरकार के विचार दूसरे हैं और वह मनोहर लाल खट्टर तथा अन्य को आगे बढ़ा रही है. इस बीच, चौहान जहां भी जाते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते. उन्होंने पुरी में विकसित कृषि संकल्प अभियान तथा ओडिशा में अन्य कार्यक्रमों का उद्घाटन किया.

लाल बहादुर शास्त्री के नारे ‘जय जवान, जय किसान’ से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन दोनों पहलुओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए दोनों को बधाई दी. उन्होंने मोदी के विकसित भारत, समृद्ध भारत के विजन को भी रेखांकित किया. वह बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे हैं और मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं. क्या उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा?

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टAllahabad High Court
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई