सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन की तारीखों को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। इस नए आदेश के बाद से ऐसे वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस धारक जिनकी वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो गई है उनको छूट प्रदान करते हुए वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी परामर्श में उनसे ऐसे दस्तावेज को 30 जून तक वैध माने जाने को कहा है जिनकी मियाद एक फरवरी को समाप्त हो गयी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेज हैं।