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खरीदने जा रहे हैं नई कार या बाइक तो अगस्त तक कर लें इंतजार, सस्ती हो जाएंगी गाड़ियां

By रजनीश | Updated: July 28, 2020 18:04 IST

अभी तक ग्राहकों को कार या बाइक खरीदने के साथ ही 3 साल और 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदना अनिवार्य होता था लेकिन अब जल्द ही यह जरूरी नियम गैरजरूरी हो जाएगा।

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ठळक मुद्देकार खरीदारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल के अनिवार्य किया गया है।दो पहिया वाहन खरीदने वालों के लिए 5 साल के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है।

जल्द ही आप नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अगस्त तक इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की नियामक संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने जून में एक रूल पास किया है जिसके तहत कहा गया कि लंबे समय की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना अब जरूरी नहीं होगा।

ये नया नियम 1 अगस्त से लागू होगा और इसके लागू होने से चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों की ऑन रोड कीमत घट जाएगी। वर्तमान में चार-पहिया वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म कॉम्प्रेहेंसिंव पॉलिसी जरूरी है जो कि तीन साल के लिए होती है वहीं दो-पहिया वाहनों के लिए ये पॉलिसी 5 सालों के लिए है।

1 अगस्त से नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को तीन साल और 5 साल की लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से छुटकारा मिल जाएगा। इससे वाहनों की ऑन-रोड कीमत कम हो जाएगी।

अब पहले की तरह खरीदे जाने वाले 3 साल, 5 साल के अनिवार्य बीमा की जगह वाहन मालिक को अब थर्ड-पार्टी मोटर बीमा खरीदना अनिवार्य होगा जो लंबे समय के लिए होगा।

कार खरीदारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल के अनिवार्य किया गया है जबकि दो पहिया वाहन खरीदने वालों के लिए 5 साल के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है।

ऐसे में अब ग्राहक के पास दो विकल्प होंगे। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें थर्ड पार्टी के साथ ही खुद के वाहन का नुकसान भी कवर होगा या फिर दूसरा विकल्प जिसमें खुद के वाहन का नुकसान की भरपाई की पॉलिसी होगी।  

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