US: टैरिफ को लेकर अमेरिका में कलह! ट्रंप प्रशासन को मिली टैरिफ लगाने की इजाजत, कोर्ट ने पहले लगाई थी रोक

By अंजली चौहान | Updated: May 30, 2025 09:04 IST2025-05-30T08:58:59+5:302025-05-30T09:04:42+5:30

US: वाशिंगटन के संघीय सर्किट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अपील अदालत ने अपने आदेश में कोई राय या तर्क नहीं दिया, बल्कि मामले में वादी को 5 जून तक और प्रशासन को 9 जून तक जवाब देने का निर्देश दिया।

US Trump administration gets permission to impose tariffs court had earlier banned it | US: टैरिफ को लेकर अमेरिका में कलह! ट्रंप प्रशासन को मिली टैरिफ लगाने की इजाजत, कोर्ट ने पहले लगाई थी रोक

US: टैरिफ को लेकर अमेरिका में कलह! ट्रंप प्रशासन को मिली टैरिफ लगाने की इजाजत, कोर्ट ने पहले लगाई थी रोक

US: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को फेडरल अपील कोर्ट ने राहत देते हुए टैरिफ जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ लागू करने पर रोक लगा दी थी लेकिन फैसले के एक दिन बाद अस्थायी रूप से इसकी बहाली कर दी गई है।

संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील न्यायालय ने 2 अप्रैल के टैरिफ को लागू रहने की अनुमति दी, जबकि व्हाइट हाउस व्यापार न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है। न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "तत्काल प्रशासनिक रोक के लिए अनुरोध इस सीमा तक स्वीकृत किया जाता है कि इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निर्णय और स्थायी निषेधाज्ञा अस्थायी रूप से अगले नोटिस तक स्थगित की जाती है, जबकि यह न्यायालय प्रस्तावों के कागजात पर विचार करता है।"

 इससे पहले बुधवार को, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि ट्रम्प ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ लगाने के लिए 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत आपातकालीन शक्तियों का अवैध रूप से उपयोग किया। 

हालांकि, ट्रम्प प्रशासन ने न्यायालय के फैसले का विरोध किया और फैसले के खिलाफ अपील की कार्यवाही शुरू की।

यह निर्णय ट्रम्प के लिए एक बड़ा झटका था, जिनकी अशांत व्यापार नीतियों ने वैश्विक बाजारों को हिलाकर रख दिया, आपूर्ति श्रृंखला अराजकता को बढ़ावा दिया, और मुद्रास्फीति और सुस्त विकास के बारे में चिंताएँ पैदा कीं। ट्रम्प की टैरिफ नीतियों को कम से कम सात मुकदमों में चुनौती दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अमेरिकी न्यायालय के निर्णय की शुरुआत दो संयुक्त मामलों से हुई: एक पाँच छोटे व्यवसायों के समूह से, और दूसरा 12 अमेरिकी राज्यों से।

लिबर्टी जस्टिस सेंटर के वरिष्ठ वकील जेफरी श्वाब, जिन्होंने छोटे व्यवसायों का प्रतिनिधित्व किया, ने कहा, "उन्होंने IEEPA को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि वे कांग्रेस की निगरानी के बिना एकतरफा ऐसा कर सकते हैं।"

अपने निर्णय में, व्यापार न्यायालय ने बताया कि अमेरिका ने लगभग 50 वर्षों तक व्यापार घाटा चलाया है, जो शायद ही कोई तत्काल या अप्रत्याशित संकट हो। एक अन्य न्यायाधीश, अमेरिकी जिला न्यायाधीश रूडोल्फ कॉन्ट्रेरास ने भी गुरुवार को दो इलिनोइस-आधारित शैक्षिक खिलौना कंपनियों पर लागू टैरिफ को अवरुद्ध करते हुए एक संकीर्ण निर्णय जारी किया, जिससे राष्ट्रपति की रणनीति और जटिल हो गई।

ट्रम्प द्वारा "मुक्ति दिवस" ​​कहे जाने वाले दिन शुरू किए गए मूल IEEPA टैरिफ में अमेरिका के विरुद्ध व्यापार अधिशेष वाले देशों पर 50 प्रतिशत तक शुल्क और अधिकांश अन्य के लिए 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ शामिल थे। 

हालाँकि ट्रम्प ने बातचीत के लिए समय देने के लिए 90 दिनों के लिए अधिक शुल्कों को रोक दिया, लेकिन उन्होंने कम शुल्कों को यथावत रखा। 

Web Title: US Trump administration gets permission to impose tariffs court had earlier banned it

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