पाकिस्तान: SC ने न्यायाधीश से धक्का मुक्की करने वाले दोषियों की सजा रखी बरकरार
By भाषा | Published: June 6, 2018 05:08 PM2018-06-06T17:08:59+5:302018-06-06T17:08:59+5:30
पिछले साल 13 मार्च को न्यायमूर्ति चौधरी शीर्ष न्यायिक परिषद के समक्ष पद के दुरूपयोग के आरोपों पर जवाब देने के लिए शीर्ष न्यायालय जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गयी थी और यहां तक कि बाल पकड़कर उन्हें खींचा गया था।
इस्लामाबाद, 6 जून: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ धक्का मुक्की के मामले में पुलिस अधिकारियों सहित सात वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराये जाने के फैसले को आज बरकरार रखा। पिछले साल 13 मार्च को न्यायमूर्ति चौधरी शीर्ष न्यायिक परिषद के समक्ष पद के दुरूपयोग के आरोपों पर जवाब देने के लिए शीर्ष न्यायालय जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गयी थी और यहां तक कि बाल पकड़कर उन्हें खींचा गया था।
इस्लामाबाद के तत्कालीन मुख्य आयुक्त खालिद परवेज , उपायुक्त चौधरी मोहम्मद अली , पुलिस महानिरीक्षक चौधरी इफ्तिखार अहमद , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जफर इकबाल , पुलिस उपाधीक्षक जामिल हाशमी , निरीक्षक रूखसर मेहदी और सहायक उपनिरीक्षक मोहम्मद निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
निचली अदालत ने उसी साल उन्हें दोषी ठहरा दिया था और उच्चतम न्यायालय ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद सातों आरोपियों ने फिर से अपील दायर कर क्षमा याचना की थी। न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा की अगुवाई वाली शीर्ष न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की। इस पीठ ने पिछले महीने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।पीठ ने अपने अंतिम फैसले में आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी और उनकी सजा बरकरार रखी।