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पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को संशोधित करने की दिल्ली की योजना का जवाब दिया, जानिए क्या कहा

By रुस्तम राणा | Updated: April 6, 2023 22:22 IST

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा,अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के तहत, सिंधु जल संधि में संशोधन के बारे में हमने 25 जनवरी को पाकिस्तान को जो नोटिस दिया था, उसके जवाब में, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल को हमें एक पत्र भेजा। 

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ठळक मुद्देबागची ने कहा- पाकिस्तानी पक्ष ने 3 अप्रैल को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करायाबागची ने कहा कि भारतीय पक्ष अब पाकिस्तान के पत्र की जांच कर रहा है, सभी हितधारकों के परामर्श से एक प्रतिक्रिया तैयार की जाएगीPAK ने कहा, पाकिस्तान नेक नीयत से संधि को लागू करने और अपनी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को संशोधित करने की दिल्ली की योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की जांच कर रहा है। 62 साल पुरानी सिंधु जल संधि के "संशोधन की अधिसूचना" को भारतीय पक्ष द्वारा जनवरी में दोनों पक्षों के सिंधु जल आयुक्तों के माध्यम से अवगत कराया गया था। पाकिस्तानी पक्ष ने 3 अप्रैल को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराया।

गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हिंदी में बोलते हुए एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा,अनुच्छेद 12 के प्रावधानों के तहत, सिंधु जल संधि में संशोधन के बारे में हमने 25 जनवरी को पाकिस्तान को जो नोटिस दिया था, उसके जवाब में, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 3 अप्रैल को हमें एक पत्र भेजा। 

बागची ने कहा कि भारतीय पक्ष अब पाकिस्तान के पत्र की जांच कर रहा है और सभी हितधारकों के परामर्श से एक प्रतिक्रिया तैयार की जाएगी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पुष्टि की कि उसने सिंधु जल संधि पर भारत के पत्र का जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, "पाकिस्तान नेक नीयत से संधि को लागू करने और अपनी जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

पाकिस्तान के द न्यूज अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि वह सिंधु जल के स्थायी आयोग में संधि के बारे में भारत की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के सूत्रों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान, एक निचले तटवर्ती देश के रूप में, संधि के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है या कोई भौतिक उल्लंघन नहीं कर सकता है।

जनवरी में, भारतीय पक्ष ने कहा कि "संधि पर पाकिस्तान की हठधर्मिता" के कारण उसे संशोधन का नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया गया था। इसने यह भी कहा था कि सिंधु जल संधि को लागू करने में भारत हमेशा एक "दृढ़ समर्थक और एक जिम्मेदार भागीदार" रहा है, जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी।

19 सितंबर, 1960 को कराची में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान, तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और विश्व बैंक के डब्ल्यूएबी इलिफ़ द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद से इस नोटिस ने पहली बार संधि में बदलाव करने की संभावना को खोल दिया। 

टॅग्स :पाकिस्तानभारतArindam BagchiMinistry of External Affairs
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